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आंगनवाड़ी की मृत्यु होने पर 10 लाख और विकलांग होने पर 5 लाख मिलेंगे: मुख्यमंत्री

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मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में मानदेय कर्मियों के पक्ष मे 6 बड़े निर्णय लिए गए है। इन मानदेय कर्मियों मे आशा स्वयंसेवकों, आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, समूह प्रवर्तकों को दुर्घटना मृत्यु पर दस लाख रुपए और विकलांगता पर पांच लाख रुपए देने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकार ने मानदेय कर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है इससे इन कर्मियों का भविष्य और परिवार को एक बड़ी राहत मिल सकेगी। राज्य की आशा वर्कर,आंगनवाडी कार्यकर्ताओं, समूह प्रवर्तकों को किसी भी दुर्घटना से मृत्यु होने पर दस लाख रुपए और विकलांग होने पर पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है।

शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार की कैबिनेट मीटिंग मंत्रालय में की गयी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि महिलाओं के लिए ‘लाडली बहना’ योजना को सहजता और सुगमता से लागू करने के लिए नियमों में बदलाव किया जाता है।

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए पोस्ट बैंक खाता स्वीकार किया जाएगा।
  • यदि किसी महिला का जन्म किसी दूसरे राज्य में हुआ है और उसकी शादी महाराष्ट्र के मूल निवासी पुरुष से हुई है, तो उस महिला को भी अपने पति के दस्तावेजों पर योजना का लाभ मिलेगा।
  • लाभार्थी महिलाओं की सूची ग्राम स्तरीय समिति के माध्यम से प्रत्येक शनिवार को पढ़ी एवं बदली जाए।
  • केंद्र सरकार की योजना लेने वाली महिला को लाभार्थी माना जाना चाहिए। इसके लिए उसे ऑफ लाइन आवेदन भरना होगा।
  • यदि किसी नवविवाहित महिला का विवाह पंजीकरण तुरंत संभव न हो तो महिला के विवाह प्रमाण पत्र के अनुसार पति का राशन कार्ड प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर , बाल विकास विभाग की आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, समूह प्रवर्तकों को दुर्घटना मृत्यु पर दस लाख और विकलांगता पर पांच लाख का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। यह घोषणा 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी।

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