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आंगनवाड़ी ग्रेजुवेटी मामले मे हाईकोर्ट ने लगाई राज्य सरकार को कड़ी फटकार

आंगनवाड़ी ग्रेजुवेटी

लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने योगी सरकार के सचिव और केंद्र सरकार के सचिव को कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के लिए नोटिस जारी किया है।

अवगत हो कि हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बाल विकास विभाग मे कार्यरत आंगनवाड़ी वर्करों और सहायिकाओं को ग्रेजुबेटी का लाभ दिए जाने के सम्बंध मे 22 नवंबर 2023 को आदेश जारी किया था।

इस आदेश के अनुसार आंगनवाड़ी वर्कर भी ग्रेजुबेटी का लाभ लेने की हकदार है इनको भी लाभ मिलना चाहिए।इस आदेश को जारी करने के बाद कोर्ट द्वारा सरकार को 4 महीने के अंदर आपत्ति दर्ज करने के लिए कहा गया।

लेकिन सरकार ने चार महीने की मोहलत देने के बाद भी न तो आंगनवाड़ी वर्करों को कोई लाभ दिया और न ही आपत्ति दर्ज की। अब 6 माह बीतने के बाद सरकार डबल बेंच में जाकर सिंगल पीठ द्वारा दिए गए निर्णय को चुनौती दे रही है। जबकी 30 अप्रैल को राज्य की बहुत आंगनवाड़ी वर्करों को रिटायर किया गया है।

इस संबंध में आंगनवाड़ी वर्करों को ग्रेच्युटी का भुगतान न किए जाने पर लखनऊ पीठ ने कोर्ट की अवमानना करने पर केंद्र और यूपी सरकार के सचिव को कड़ी फटकार लगाई है।

हाईकोर्ट ने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की सचिव बी चंद्रकला और अन्य अधिकारियों को जारी किए गए नोटिस मे कारण पूछा है कि आखिर कोर्ट के आदेश की जान बूझकर अवहेलना करने के लिए उन्हें क्यों न दंडित किया जाए?

कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है कि कारण बताने में नाकाम रहने पर इन विभागीय अधिकारियों को कोर्ट में तलब कर इन पर अवमानना के आरोप तय किए जा सकते हैं।

लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने कड़ा रुख् अपनाते हुए केंद्र में महिला बाल विकास विभाग मंत्रालय के सचिव और राज्य सरकार के सचिव और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि उन्हें आदेश की अवज्ञा के लिए दंडित क्यों न किया जाय।

न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने सख्त लफ्जो में कहा है कि कारण बताने में नाकाम रहने पर केंद्र और राज्य के अधिकारियों को तलब कर उनके खिलाफ आरोप तय किए जा सकते हैं। अब लखनऊ कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को करेगी ।

देखना है कि अब केंद्र या राज्य सरकार इस मामले में अपना क्या पक्ष रखते है। लेकिन कड़वा सच ये भी है इन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से रिटायर हो चुकी आंगनवाड़ी वर्करों को ग्रेजुवेटी का लाभ मिलने में कितना समय लगेगा।

Aanganwadi Uttarpradesh

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