आंगनवाड़ी भर्ती से पहले मिल सकता है समायोजन का मौका
आंगनवाड़ी समायोजन
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उत्तरप्रदेश शासन द्वारा आंगनवाड़ी भर्ती 2023 की नई नियमावली जारी की गई है बाल विकास विभाग की सचिव अनामिका सिंह द्वारा जारी इस नई नियमावली में कई बदलाव किए गए है जिसमे सबसे विशेष उम्र सीमा को घटा दिया गया है इससे पूर्व 2021 में भी आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी लेकिन इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया है अब ये भर्ती नए सिरे से शुरू की जायेगी नयी भर्ती नियमावली के अनुसार समायोजन को शामिल करना कार्य कर रही आंगनवाड़ी वर्करो के लिए काफी लाभदायक हो सकता है
समायोजन के सम्बंध मे मुजफ्फरनगर जिले मे जारी हुआ 2021 का आदेश
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आंगनवाड़ी भर्ती प्रक्रिया से पहले सभी जिलो से सभी पदों पर रिक्तियों का ब्यौरा मांगा जाएगा 2021 में भी जब ब्यौरा मांगा गया था उससे पूर्व समायोजन की प्रक्रिया चलाई जाती है जिसमे कोई भी आंगनवाड़ी अपना कार्य क्षेत्र को बदल सकती है हालांकि इस समायोजन के लिए कई तरह के नियमो का पालन करना पड़ता है
समायोजन के सम्बंध मे जनपद अलीगढ़ मे जारी हुआ 2021 का आदेश
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2021 के बाद भी सभी जिलो में आंगनवाड़ी वर्करो के मृत्यु या रिटायर होने के कारण पदों की संख्या में इजाफा हुआ है इसीलिए आंगनवाड़ी वर्करो के रिक्त पदो का ब्यौरा लिया जाएगा इस ब्यौरे को देने से पूर्व ही आंगनवाड़ी का समायोजन हो सकता है इसके सम्बंध में बाल विकास विभाग द्वारा आदेश भी जारी किए जा सकते है अगर कोई आंगनवाड़ी अपना समायोजन अपने ही जिले के दूसरे क्षेत्र या दूसरी परियोजना में कराना चाहती है तो उसे आप के सीडीपीओ को लिखित सूचना देनी होगी साथ ही जंहा समायोजन चाहती है वँहा भी रिक्त पद के लिए आरक्षण की जानकारी भी लेनी होगी
समायोजन के लिए नियम व शर्ते
यदि कोई कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री या सहायिका शादी के पश्चात ससुराल में निवास कर रही है, तो उसकी ससुराल की ग्राम सभा / वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) में पद रिक्त होने पर आरक्षण का ध्यान रखते हुए जनपद के अन्दर होने की स्थिति में जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर समायोजित किया जाएगा।
जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा दिये जाने वाला प्रारूप
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जनपद से बाहर समायोजन की स्थिति में तैनाती जनपद की बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के अनुमोदन एवं जिस जनपद में समायोजन होना है, उस परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आरक्षण का ध्यान रखते हुए समायोजन किया जाएगा।
- यदि जनपद के अन्तर्गत कोई दो आंगनवाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका परस्पर समायोजित की जा सकती हैं, तो इस सम्बन्ध में उनका प्रार्थना पत्र प्राप्त कर निवास प्रमाण पत्र की पुष्टि के पश्चात जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए समायोजित किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- आंगनवाड़ी वर्कर अपना जिस क्षेत्र मे समायोजन चाहती है उसी क्षेत्र का निवास प्रमाण पत्र भी होना आवशयक है साथ ही उस क्षेत्र के केंद्र पर जिस श्रेणी मे केंद्र आरक्षित है उसी श्रेणी मे समायोजन किया जाएगा
- उक्त स्थिति में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वे वर्तमान समय में वहां की निवासी हों तथा किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित नहीं हो ।
- एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के पद पर नहीं की जायेगी ।
ध्यान दे कि इस प्रकार के प्रकरणों में निदेशालय स्तर से किसी मार्गदर्शन / अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी ।
समायोजन की शर्त:
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों सहायिका, जो शादी होने के उपरांत अपनी ससुराल में रह रही हैं, यदि ससुराल में आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिका का पद रिक्त है तो वहां पर समायोजन किया जाएगा परंतु आरक्षण किसी भी दशा में प्रभावित नहीं होगा। यदि आंगनवाडी कार्यकत्री एवं सहायिका आपस में समायोजन चाहती हैं तो उनके भी समायोजन किए जा सकता हैं परंतु आरक्षण किसी भी दशा में केंद्र का प्रभावित नहीं होना चाहिए। समायोजन के उपरांत आंगनबाड़ी केंद्रों पर रिक्त पदों की भर्ती प्रारंभ की जाएगी। उसके उपरांत समायोजन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
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