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आंगनवाड़ी से मुख्य सेविका पदोन्नति पर हाई कोर्ट का फैसला

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आंगनवाड़ी पदोन्नति के संबंध मे आंगनवाड़ी वर्करो को एक बड़ी राहत मिली है हाईकौर्ट ने बाल विकास विभाग निदेशालय को पदोन्नति के संबंध मे आंगनवाड़ी याचिकाकर्ता से प्रत्यावेदन देने का आदेश जारी किया है।

कानपुर बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी से मुख्य सेविका के पद पर पदोन्नति की गयी थी जिसमे मेरिट के आधार पर आंगनवाड़ी से मुख्य सेविका के पद पर चयन किया गया है लेकिन पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर जनपद की कुछ आंगनवाड़ी वर्करो ने हाईकौर्ट मे याचिका दायर कर दी। इन आंगनवाड़ी का कहना है कि चयन प्रक्रिया संतोषजनक नहीं है।

बाल विकास सेवा निदेशालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 09.01.2018 के अनुसार निदेशालय के तहत आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पद से मुख्य सेविका के पद पर पदोन्नति के लिए आंगनवाड़ी मीरा देवी और 6 अन्य ने बाल विकास विभाग ,राज्य सरकार समेत चार को प्रतिवादी बनाते हुए याचिका दायर की गई है।

याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा जारी सेवा नियमावली, 1992 के अनुसार याचिकाकर्ता 50 प्रतिशत पदोन्नति कोटा पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं। लेकिन पदोन्नति की शिकायत के संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले ही एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा चुका है लेकिन वे संबंधित प्राधिकारी के समक्ष एक नया अभ्यावेदन दायर करने की स्वीकृति चाहते हैं।

इसीलिए याचिका कर्ता की प्रार्थना पर विचार करते हुए याचिकाकर्ताओं को निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग यूपी के समक्ष एक नया अभ्यावेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता दी जाती है अब इस पर विभाग ही विचार करेंगे और वही निर्णय लेंगे। विभाग द्वारा जारी सेवा नियमों और आदेश की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के अंदर इस आदेश की प्रमाणित प्रति नए अभ्यावेदन के साथ उक्त प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

कोर्ट के आदेश के बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा सभी याचिका कर्ता आंगनवाड़ी वर्करो को प्रत्यावेदन देने के संबंध मे 3 दिन का समय देते हुए आदेश जारी कर दिया है अब इन सभी आंगनवाड़ी वर्करो को 3 दिन के अंदर अपना प्रत्यावेदन देना होगा।

डीपीओ द्वारा जारी आदेश देखे ….

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