आंगनवाड़ी से सुपरवाइजर बनने का इंतजार खत्म,शासन ने किया आदेश जारी
आंगनवाड़ी पदोन्नति

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में कार्यरत आंगनवाड़ी वर्करो को प्रमोशन के लिए अब इंतजार नही करना होगा शासन द्वारा पात्र आंगनवाड़ी वर्करो के अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही शुरू की जा रही है इस सम्बंध में उत्तरप्रदेश सरकार के विशेष सचिव द्वारा आदेश जारी कर दिया है
जारी आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि शासन द्वारा बाल विकास सेवा पुष्टाहार निदेशालय द्वारा मांगे गए आंगनवाड़ी वर्करो की सूची के आधार पर अभिलेखों का सत्यापन किया जाए इन अभिलेखों का सत्यापन जिला स्तर पर किया जाएगा आंगनवाड़ी वर्करो के अभिलेखों का सत्यापन डीएम द्वारा गठित कमेटी द्वारा होगा
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पात्र आंगनवाड़ी वर्करो को अभिलेखों के सत्यापन हेतु एक सप्ताह पूर्व सूचना दी जाएगी तय समय पर उपस्थित न होने पर आंगनवाड़ी वर्कर इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगी इसके लिए कोई उत्तरदायी नही होगा सूचना प्राप्त होने पर आंगनवाड़ी वर्कर को फ़ोटो और अपने सभी दस्तावेज (शैक्षणिक डॉक्यूमेंट स्वयं हस्ताक्षर युक्त, नियुक्ति पत्र समेत सभी ओरिजिनल दस्तावेज ) को कमेटी के समक्ष उपस्थित होकर सत्यापन कराने होंगे आंगनवाड़ी वर्करो के डेटा और मूल अभिलेखों में अंतर पाया जाता है तो पोर्टल में त्रुटि या संशोधन किया जायेगा और ये सभी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे
आंगनवाड़ी वर्करो के दस्तावेज के सत्यापन हेतु कमेटी का गठन
आंगनवाड़ी वर्करो के सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति हेतु पोर्टल पर दर्शाए गई सूची के आधार पर दस्तावेज के सत्यापन के लिए जिला अधिकारी द्वारा चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया जायेगा
- जनपद के मुख्य विकास अधिकारी या अपर जिलाधिकारी स्तर का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त होंगे
- जिला अधिकारी द्वारा नियुक्त जनपद के क या ख श्रेणी का अधिकारी इस कमेटी का सदस्य नियुक्त किया जायेगा
- इस कमेटी में डीपीओ को सदस्य सचिव की भूमिका निभानी होगी
- इस कमेटी में आंगनवाड़ी वर्कर की परियोजना के सीडीपीओ को सदस्य नामित किया जायेगा
सुपरवाइजर पदोन्नति के लिए आंगनवाड़ी वर्करो के लिए नियम व शर्ते निर्धारित की गई थी इस सम्बन्ध में वर्ष 2018 में आदेश जारी किया गया था इस आदेशानुसार जिन आंगनवाड़ी वर्कर का सेवाकाल 1 जुलाई 2017 को 10 वर्ष पूर्ण हो चुका था वो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर पदोन्नति के लिए पात्र मानी गई थी इसके अतिरिक्त 10 वर्ष सेवाकाल पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी की उम्र 50 वर्ष से अधिक न हो उन आंगनवाड़ी वर्करो का डाटा निदेशालय द्वारा मांगा गया था
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सुपरवाइजर पदोन्नति में पात्र आंगनवाड़ी वर्करो की संख्या रिक्त पदों के सापेक्ष बहुत ज्यादा थी इसीलिए जिला स्तर पर आंगनवाड़ी वर्करो का मेरिट के आधार पर चयन किया गया है यह मेरिट आंगनवाड़ी वर्करो का सेवाकाल ,उच्च शिक्षा के आधार पर तैयार की गयी है मेरिट के आधार पर चयनित आंगनवाड़ी वर्करो की चयन सूची विभागीय पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी थी शासन द्वारा जारी आदेश में सख्त निर्देश दिए गए है कि पोर्टल द्वारा दर्शायी गयी सूची में किसी भी नई आंगनवाड़ी वर्कर का नाम न जोड़ा जाये
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