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आंगनवाडी वर्करों के लंबित मानदेय का होगा भुगतान,आदेश जारी

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आंगनवाड़ी वर्करों के शासन की तरफ से बकाया मानदेय के भुगतान करने की मंजूरी मिल गई है। 62 वर्ष पूर्ण कर चुकी आंगनवाड़ी कार्यकत्री और सहायिकाओ के लंबित मानदेय भुगतान के लिए डीपीओ ने आदेश जारी कर दिए गए है।

अवगत हो कि पिछले दिनों बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग निदेशालय द्वारा आदेश जारी किया गया था। इस आदेशानुसार माह अप्रैल में 62 वर्ष पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी की सेवा समाप्त हो जाएंगी। इन रिटायर होने वाली आंगनवाड़ी वर्करों का कोई भुगतान लंबित न रहे।

इस सम्बंध मे जिले के डीपीओ द्वारा सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि अगर किसी आंगनवाड़ी का उनके क्षेत्र मे 62 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा समाप्त हो रही है या किसी आंगनवाड़ी की सेवा समाप्त हो चुकी है।

ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकत्री और सहायिकाओं का उनके विभागीय प्रारूप पर भुगतान के लिए प्रमाण पत्र सहित सूचना भर कर भेजी जाए। जिससे विभागीय पोर्टल पर आंगनवाड़ी का ब्यौरा दर्ज कर इनके लंबित मानदेय का भुगतान किया जा सके।

इसके लिए सभी सीडीपीओ को तीन दिन का समय दिया गया है। साथ ही जिले के सभी सीडीपीओ को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर किसी रिटायर आंगनवाड़ी के लंबित भुगतान की सूचना नही भेजी जाती है या किसी आंगनवाड़ी के मानदेय का भुगतान नही होता है ।

उस दशा में सभी जिम्मेदारी सीडीपीओ की होगी। और इसके लिए बाल विकास विभाग द्वारा सीडीपीओ पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर अपने लंबित मानदेय भुगतान न होने की शिकायत दर्ज कराती है तो इसकी सारी जिम्मेदारी बाल विकास परियोजना अधिकारी की होगी।

आंगनवाड़ी के रिटायर होने के क्या है नियम ??

बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्री,मिनी कार्यकत्री और सहायिका को 62 वर्ष पूर्ण होने पर रिटायर कर दिया जाता है। बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी वर्करों के 62 वर्ष पूर्ण होने संबंधी नियम बनाए गए है।

अगर कोई आंगनवाड़ी की उम्र दिनांक 30 अप्रैल या इससे पहले 62 वर्ष पूर्ण होती है तो उस आंगनवाड़ी को उस वर्ष की 30 अप्रैल को रिटायर कर दिया जाता है।

अगर किसी आंगनवाड़ी की उम्र 1 मई के बाद उसी वर्ष के दिसंबर तक कभी भी 62 वर्ष पूर्ण होती है तो उसे अगले वर्ष रिटायर किया जायेगा।

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