यूपी ऑनलाईन आंगनवाड़ी भर्ती में नये जिले का नाम जुड़ा देखे….
![](https://aanganwadiuttarpradesh.com/wp-content/uploads/2021/07/20210721_220146-780x470.jpg)
जनपद झांसी में इंतजार कर रहे आंगनवाड़ी भर्ती के लिए खुशखबरी आ गयी है जिला कार्यक्रम अधिकारी नरेंद्र सिंह द्वारा ऑनलाइन आंगनवाड़ी भर्ती कार्यक्रम जारी कर दिया है शहरी क्षेत्र समेत सभी 9 परियोजना में कुल 321 आंगनवाड़ी पदों पर भर्ती की जायेगी
परियोजना के अनुसार आंगनवाड़ी पदों पर रिक्तियां देखे
रिक्त पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे।
आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल एवं सहायिका के लिये
कक्षा-05 पास होना आवश्यक है।
ये भी देखे…
एनिमिया से किशोरियों में होने वाली समस्याएं
ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी प्रविष्टियां अभिलेखों के अनुसार तथ्यों का मिलान करते हुए ध्यानपूर्वक भरें। ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में एवं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र निरस्त करते हुए आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
आयु सीमा-न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष होगी। अर्ह सहायिकाओं द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पद पर आवेदन किये जाने की स्थिति में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
आयु के सम्बन्ध में आंगनवाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री के लिये हाईस्कूल प्रमाण पत्र एवं सहायिकाओं के लिये कक्षा-05 जैसी भी स्थिति हो, स्कूल से जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। आयु की गणना 01 जुलाई 2021 से मानी जायेगी। 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुकी सहायिका/ विधवा/तलाकशुदा/गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अभ्यर्थिनियों को नियमानुसार चयन में वरीयता दी जायेगी।
ऑनलाइन आंगनवाड़ी भर्ती के आवेदन करने के लिए क्लिक करे
62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरान्त मानदेय सेवाएं स्वतः समाप्त हो जायेंगी।
सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्रामसभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित केन्द्र की सहायिका, जिनकी न्यूनतम अर्हकारी सेवा 05 वर्ष पूरी हो चुकी हो तथा हाईस्कूल उत्तीर्ण हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो पात्र होगी।
आंगनवाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के नियुक्ति/चयन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को प्रथम वरीयता देते हुए नियमानुसार किया जायेगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। गरीबी रेखा का मानक प्रति परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रु. 46080/- तथा शहरी क्षेत्र में रु. 56460/- वार्षिक आय होगी।
सहायिका के उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्राम/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिला का चयन किया जायेगा, विधवा महिला उपलब्ध न होने की दशा में उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्र में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला का चयन किया जायेगा। तदोपरान्त गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला के उपलब्ध न होने की दशा में गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाली महिलाओं के चयन पर विचार किया जायेगा।