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आंगनवाडी सुपरवाइजर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी , पदोन्नति के भी आसार

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बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग मे आंगनवाडी सुपरवाइजर के 2,693 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में विज्ञान मे गृह विज्ञान से ग्रेजुएट करने वाले भी आवेदन कर सकेंगे। उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शासन को नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अब से पूर्व सिर्फ कला से गृह विज्ञानं मे ग्रेजुएट करने वाले ही आवेदन के पात्र होते थे

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अवगत हो कि उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बाल विकास विभाग में 4 जुलाई 2022 को सीधी भर्ती के लिए सुपरवाइजर के 2,693 पदों पर विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती मे शैक्षिक योग्यता मे कला से गृह विज्ञान विषय द्वारा स्नातक निर्धारित की गई थी । लेकिन एक बड़ी संख्या मे विज्ञान से गृह विज्ञान विषय में स्नातक करने वाले आवेदको ने आपत्ति दर्ज करते हुए आयोग से उन्हें भी भर्ती में शामिल करने की मांग की। अब भर्ती आयोग ने सुपरवाइजर की भर्ती की नियमावली में संशोधन करते हुए विज्ञान से गृह विज्ञान में ग्रेजुएट महिलाओं को भी मौका देने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इस भर्ती नियमावली में संशोधन करने के बाद कैबिनेट से मंजूरी का इन्तजार करना होगा ।

हाईकोर्ट से मिली सुपरवाइजर पदोन्नति में आंगनवाड़ी को राहत

आंगनवाडी वर्कर से सुपरवाइजर बनने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है अब शासन द्वारा इस कार्य मे तेजी आ सकती है शासन की तरफ से सरकारी वकील द्वारा हाईकोर्ट मे दिए गये हलफनामा के अनुसार अब सरकार अप्रेल तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर सकती है

जनपद महोबा की आंगनवाडी सुनीता देवी व अन्य तीन आंगनवाडी द्वारा आंगनवाडी से सुपरवाइजर बनने की प्रमोशन प्रक्रिया के सम्बन्ध मे 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट मे याचिका डाली गयी थी इस याचिका मे उत्तरप्रदेश सरकार सहित तीन को पक्ष बनाया गया था याचिका कर्ता ने शासन के 2018 के आदेश जिसमे आंगनवाडी से सुपरवाइजर बनने के सम्बन्ध मे आदेश जारी किया था को लेकर अपना पक्ष रखा

इलाहाबाद कोर्ट का आदेश पढने के लिए क्लिक करे

इस केस मे 1 जनवरी 2023 मे सरकारी वकील ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया को प्रस्तुत किया जा चूका है नयी भर्ती मे आंगनबाडी कार्यकर्ता से लेकर मुख्य सेविका का पद होगा इस सम्बन्ध मे सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया को माह अप्रैल, 2023 तक पूरा कर लिया जायेगा याचिकाकर्ताओं के वकील का यह भी कहना था कि सरकारी आदेश दिनांक 09.01.2018 के अनुसार दस साल से अधिक सेवा करने वाली आंगनवाडी को पदोन्नति न करके सरकार सुपरवाइजर भर्ती मे सीधी भर्ती कर रही है

हाईकोर्ट ने कहा है कि आंगनवाड़ी पदोन्नति प्रक्रिया को दिए गए समयानुसार अप्रैल 2023 तक पूर्ण किया जाए याचिकाकर्ता को समयावधि देते हुए केस को बन्द कर दिया है अब अगर सरकार आंगनवाड़ी पदोन्नति प्रक्रिया को पूर्ण नही करती है तो याचिकाकर्ता कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट (कोर्ट के आदेश की अवहेलना) कर सकता है इस आदेश से आंगनवाड़ी वर्करो के लिए एक बड़ी राहत मिल सकेगी

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