आंगनवाड़ी भर्ती में फर्जी विज्ञप्ति का खुलासा,डायरेक्टर ने मांगा जवाब
आंगनवाड़ी न्यूज़
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा उत्तरप्रदेश में आंगनवाड़ी व अन्य पदों को लेकर हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र में फर्जी विज्ञापन प्रकाशित करने के सम्बंध में आदेश जारी किया गया है इस आदेश में फर्जी विज्ञप्ति को लेकर समाचार पत्र से खण्डन करने के बारे में कहा गया है साथ ही जिस व्यक्ति द्वारा इस फर्जी विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है उसके बारे में जानकारी मांगी गई है
अवगत है कि हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र के कानपुर संस्करण में बाल विकास विभाग में कार्यरत सीडीपीओ,सुपरवाइजर समेत अन्य कर्मियों की भर्तियों के सम्बंध में 10 मई को विज्ञापन प्रकाशित किया गया गया था जिसमे पदों की संख्या और आवेदन की तिथि भी प्रकाशित की गई थी चूंकि यह न्यूज़ एक बड़े समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित की गई थी इसीलिए ये न्यूज तेजी से वायरल हो गयी
इस विज्ञापन में पदों के नाम और संख्या को लेकर बाल विकास विभाग के जानकारों के मन मे शुरू से ही संशय था क्योंकि इस विज्ञप्ति में कुछ पदों के नाम ऐसे थे जिसकी भर्ती उत्तरप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है और ये आयोग एक ही विभाग में इतनी बड़ी संख्या पर एक साथ आवेदन नही लेता और चूंकि इन पदों पर भर्ती आवेदन एक माह पूर्व हो चुके थे जिसमें सीडीपीओ के 14 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था और अखबार के इस फर्जी विज्ञापन में 302 पदों पर आवेदन मांगे गए इतनी बड़ी संख्या को लेकर सभी लोग अचंभित हो गए
किसी भी विभाग द्वारा कर्मियों की भर्ती के आवेदन पूर्व पदों के सम्बंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमे पदों की संख्या ,आवेदन शुल्क,आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा सेलेब्स और भर्ती नियमावली की पूर्ण जारी होती है लेकिन विभाग द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी न होने के कारण इस फर्जी विज्ञापन पर सभी को आश्चर्य हुआ इस फर्जी विज्ञप्ति की सूचना बाल विकास विभाग निदेशालय तक पहुँच गयी और इस फर्जी विज्ञापन को देखते हुए विभाग की निदेशक महोदया ने आदेश जारी कर दिया
कानपुर-फर्जी-भर्ती-विज्ञप्तिआदेश में निदेशक सारिका मोहन ने कहा कि ये विज्ञापन बिल्कुल फर्जी है उन्होंने इस सम्बंध में हिंदुस्तान समाचार पत्र को आदेश जारी करते हुए कहा कि भर्ती के सम्बंध में निदेशालय और कानपुर जिले से कोई भी आधिकारिक पत्र विज्ञापन प्रकाशित करने के सम्बंध में नही भेजा गया है इसीलिए इस खबर का खंडन किया जाए और जिस व्यक्ति द्वारा इस विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है उसकी जानकारी दी जाए जिससे उस व्यक्ति के विरुद्ध फर्जी न्यूज़ प्रकाशित करने के सम्बंध में कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की जा सके