प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति प्रमाणित होने पर मिलेगा आंगनवाड़ी को मानदेय
आंगनवाड़ी न्यूज
आंगनवाड़ी वर्करो को अब प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिती प्रमाणित करने पर ही मानदेय दिया जाएगा। आंगनवाड़ी की उपस्थिती पंजिका स्कूल के प्रधानाचार्य के पास रखी जायेगी। आंगनवाड़ी की उपस्थिती रिपोर्ट की सूचना हर माह 25 तारीख तक देनी होगी।
औरैया जिले के डीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्राथमिक विद्यालय मे चल रहे आंगनवाड़ी केन्द्रो पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकत्री और सहायिका की उपस्थिती पंजिका उसी विद्यालय के प्रधानध्यापक के पास रखी जायेगी। डीएम द्वारा जूम वी०सी० मीटिंग मे बाल विकास विभाग को निर्देश दिये गए है।
जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देश मे जिले के सभी परियोजना अधिकारी से कहा गया है कि सभी सीडीपीओ अपनी परियोजना के आंगनवाड़ी केन्द्रो पर कार्यरत आंगनबाडी कार्यकत्रियों/मिनी आंगनबाडी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं की उपस्थित पंजिका सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय/ उच्च प्रा०वि० के प्रधानाध्यपक के पास रखी जायेगी।
उसके बाद प्रत्येक माह बाल विकास परियोजना अधिकारी स्कूल के प्रधानाध्यपक द्वारा की गयी आंगनबाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनबाडी कार्यकत्री और सहायिका की प्रमाणित उपस्थिती पंजिका के आधार पर वर्करो को मानदेय दिलाना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी द्वारा निर्देश के अनुसार प्रधानाध्यपक के रखी गयी आंगनबाडी कार्यकत्रियों/मिनी और सहायिकाओं की उपस्थित पंजिका की रिपोर्ट प्रत्येक माह की 25 तरीख तक विभागीय कार्यालय मे उपलब्ध कराया जाना होगा। जिससे आंगनवाड़ी वकरो को मानदेय समय पर मिल सके।
इस आदेश मे सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी को सख्त निर्देश दिये गए है। डीएम ने कहा कि यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी को कठोर दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।
बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी वर्करो की उपस्थिती का जिम्मा मुख्य सेविका का होता है। आंगनवाड़ी वर्करो की उपस्थिती दर्ज करना और अवकाश देने की ज़िम्मेदारी मुख्य सेविका की होती है लेकिन डीएम द्वारा जारी आदेश को देखते हुए कहा जा सकता है कि इन मुख्य सेविका के कार्यो पर जिला अधिकारी संतुष्ट नहीं है।