आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण के सम्बंध मे बड़ा आदेश
आदेश
आगरा जिले के मुख्य विकास अधिकारी ने आंगनवाड़ी केन्द्रो पर वितरण होने वाले पोषाहार की निगरानी के संबंध मे आदेश जारी किया है इस आदेश मे राशन वितरण के सम्बंध मे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो के अनुसार अलग अलग कमेटी को ज़िम्मेदारी दी गयी है।
इस आदेशानुसार नैफेड एवं एस०आर०एल०एम० प्लान्ट के द्वारा आपूर्तित पोषाहार का सत्यापन एवं वितरण जन प्रतिनिधि/निगरानी समिति की देखरेख में कराये जाने के सम्बन्ध में सभी अधिकारियों को कहा गया है।
उनका कहना है कि निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ० प्र० लखनऊ के बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से कराये जाने विषयक संशोधित विस्तृत प्रक्रिया (SOP) निर्धारित की गयी है।
अवगत हो कि आई०सी०डी०एस० के “अनूपूरक पुष्टाहार योजना” के अन्तर्गत “टेक होम राशन” (टी०एच०आर०) 06 माह से 03 वर्ष आयु वर्ग एवं 03 वर्ष से 06 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों ,गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं, अति कुपोषित बच्चों (06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग) एवं स्कूल न जाने वाली 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं को दिया जाता है।
शासन के निर्देश पर खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा कोटेदार के माध्यम से चावल की आपूर्ति की जायेगी तथा नैफेड द्वारा आपूर्ति की जाने वाली प्रत्येक सामग्री को अलग-अलग निर्धारित मात्रा में पैकिंग तथा लाभार्थीवार सभी सामग्री के पैकेट्स को एक बड़े कलर कोडेड पैकेट में किट के रूप में आपूर्ति किये जाने के साथ ही नैफेड को शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र तक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना कार्यालय तक सामग्री की आपूर्ति किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।
नए आदेशानुसार “मानक संचालन प्रक्रिया” (एस०ओ०पी०) में शहरी क्षेत्र में जन प्रतिनिधि की उपस्थिति में तथा ग्रामीण क्षेत्र की संचालित परियोजनाओं के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर ग्राम निगरानी समिति की देखरेख में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से नियमानुसार पात्र लाभार्थियों में पुष्टाहार वितरण किया जाएगा।