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आंगनवाडी केंद्रो पर राशन की आपूर्ति की निगरानी के लिए कमेटी गठित, आदेश जारी

आंगनवाड़ी पोषाहार आदेश

उत्तर प्रदेश के बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ०प्र० लखनऊ निदेशालय की निदेशक संदीप कौर ने प्रदेश के सभी जिलो के जिला कार्यक्रम अधिकारी को बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी/मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति निर्देश के सम्बन्ध में आदेश जारी किया है।

इस आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय त्रैमास (माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर 2024) हेतु प्रदेश के सभी बाल विकास परियोजनाओं में संचालित ऑगनबाडी केन्द्रों पर अनुपूरक पुष्टाहार की आपूर्ति करने हेतु नैफेड को आपूर्ति के निर्देश दिये गए थे।

इस आदेश मे 21 दिसंबर के आदेश का भी उल्लेख किया गया है जिसमे कहा गया था कि भारत सरकार द्वारा निर्गत मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अनुसार वर्ष में 300 दिन (माह में औसतन 25 दिन) आंगनबाड़ी केन्द्र के लाभार्थियों (06 माह से 03 वर्ष, 03 से 06 वर्ष, गर्भवती एवं धात्री मातायें, किशोरी बालिकायें एवं कुपोषित बच्चों) को अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

इसीलिए माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर 2024 के बकाया राशन की आपूर्ति माह जनवरी 2025 मे नैफेड द्वारा की जायेगी। नैफेड द्वारा की जा रही आपूर्ति की मॉनिटरिंग हेतु डॉ० अनुपमा शांडिल्य, उप निदेशक की अध्यक्षता में सेल का गठन किया गया है।

इस सेल मे शामिल राजेश कुमार सोनी अपर सांख्यिकीय अधिकारी और श्री आशुतोष सिंह कनिष्ठ सहायक बाल विकास परियोजनाओं में हो रही राशन आपूर्ति को जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से सत्यापित करेंगे। साथ ही डीपीओ द्वारा प्रतिदिन बाल विकास परियोजनाओं पर अनुपूरक पुष्टाहार प्राप्ति व वितरण की सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रदेश के सभी डीपीओ नैफेड द्वारा प्राप्त अनुपूरक पुष्टाहार का पारदर्शिता पूर्वक व पूर्ण प्रचार-प्रसार के साथ लाभार्थियों को वितरण कराने के साथ ही नैफेड द्वारा आपूर्ति किये जा रहे अनुपूरक पुष्टाहार के आपूर्ति व वितरण की सूचना प्रतिदिन निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे।

अगर नैफेड द्वारा किये गए पुष्टाहार की गुणवत्ता में कोई कमी पायी जाती है, तो पुष्टाहार प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर उसकी सूचना निदेशालय व नैफेड को दी जायेगी। इस निर्धारित अवधि के पश्चात किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर उस राशन की समस्त ज़िम्मेदारी उस क्षेत्र केबाल विकास परियोजना अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी की होगी।

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