आंगनवाड़ी न्यूज़आंगनवाडी बीमामेरी कलम से

आंगनवाड़ी की दुर्घटना या बीमारी से मृत्यु होने पर बीमा का लाभ कैसे ले।

आंगनवाड़ी बीमा

केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पर गर्भवती ,धात्री महिलाओं और बच्चों के विकास,शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी होती है इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है इन केंद्रों का संचालन करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकत्री और सहायिका की नियुक्ति की जाती है।

इस कार्य के लिए आंगनवाड़ी वर्करों को केंद्र और राज्य सरकार मानदेय देती है। साथ ही आंगनवाड़ी वर्करों को वर्ष में एक बार ड्रेस (साड़ी) और उनके स्वास्थ्य के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा के साथ साथ दुर्घटना होने या मृत्यु होने पर बीमा का लाभ दिया जाता है।

लेकिन जानकारी का अभाव होने के कारण देश की लगभग 90% आंगनवाड़ी के परिवारजनों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इस सम्बन्ध में कई बार राज्य और केंद्र से सूचना मांगी गई है कि आंगनवाड़ी वर्करों को मिलने वाली बीमा योजना से कितने आंगनवाड़ी परिवारों को लाभ दिया गया है तो इसकी जानकारी विभाग द्वारा नहीं दी जाती है।

ये भी पढे …लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मिला आंगनवाड़ी परिवार को बीमा योजना का लाभ

केंद्र और राज्य सरकार भले ही कितना दावा करे लेकिन हक़ीक़त में बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी परिवारों को बीमा योजना का लाभ देने की संख्या न के बराबर ही है एक सर्वे के मुताबिक मृत या दुर्घटना हुई आंगनवाड़ी परिवारों को अभी तक सरकार या विभाग द्वारा कोई सहायता या बीमा का लाभ नहीं दिया गया है।

ये भी पढे …सरकार ने किया आंगनवाड़ी बीमा के लिए बजट

दुर्घटना होने पर आंगनवाड़ी को विभाग द्वारा मिलने वाला लाभ

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आंगनवाड़ी वर्कर की उम्र 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के तहत दुर्घटना मे मृत्यु या पूर्ण रूप से विकलांग होने पर 2 लाख या आंशिक रूप के साथ साथ पूर्ण विकलांगता होने पर 1 लाख की मदद दी जाती है। इस योजना के लिए 20₹ प्रति वर्ष का भुगतान किया जाता है।

आंगनवाड़ी कार्यकत्री या सहायिका के साथ दुर्घटना होने की स्थिति में क्या किया जाए

अगर किसी आंगनवाड़ी के साथ कोई दुर्घटना होती है जिसमें आंगनवाड़ी विकलांग या हो जाती है जिससे आंगनवाड़ी भविष्य में नौकरी करने की स्थिति में न हो तो अपने परियोजना अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को लिखित पत्र द्वारा अवगत कराए और जिस अस्पताल में आंगनवाड़ी का इलाज किया गया है उस अस्पताल के सभी दस्तावेज को संभाल कर रखे।

मृत्यु होने पर आंगनवाड़ी को विभाग द्वारा मिलने वाला लाभ

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना योजना के अंर्तगत 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की उम्र वाली आंगनवाड़ी वर्करों को पात्र माना जाएगा। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी वर्कर की किसी भी दशा मे मृत्यु होने पर दो लाख की आर्थिक मदद दी जायेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आंगनवाड़ी के बैंक खाते से प्रति वर्ष 436₹ काटे जाते है।

आंगनवाड़ी कार्यकत्री या सहायिका की मृत्यु होने की स्थिति में क्या किया जाए

अगर कोई आंगनवाड़ी कार्यकत्री या सहायिका कार्यरत है उस स्थिति मे आंगनवाड़ी की किसी भी स्थिति (बीमारी,दुर्घटना,सामान्य) मे मृत्यु हो जाती है तो आंगनवाड़ी के नॉमिनी (बैंक खाते के अनुसार) मृत आंगनवाड़ी का मृत्यु प्रमाण पत्र ,बैंक की पास बुक,आधार कार्ड,जॉइनिंग लेटर के साथ ऊपर दिये गए फॉर्म को भरकर अपनी परियोजना अधिकारी या जिला कार्यक्रम अधिकारी को दे सकते है।

आम तौर पर सबसे बड़ी समस्या आती है कि आंगनवाड़ी की दुर्घटना या मृत्यु होने पर आंगनवाड़ी के परिवारजनों को जिला स्तरीय अधिकारी ये कहकर वापस भेज देते है कि आंगनवाड़ी को किसी भी स्थिति मे दुर्घटना या मृत्यु होने पर शासन द्वारा कोई राशि नहीं दी जाती है।

उस स्थिति मे आप अपने डीपीओ को नीचे दिये गए आदेश को डाउन लोड करके इसका प्रिंट लेकर अपने अधिकारी को दिखाये अगर इसके बाद भी नहीं मानते है तो एक लिखित शिकायत पत्र और आदेश की कॉपी के साथ अपने जिला अधिकारी से मिले अगर इसके बाद ही आपके अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते है तो आप जिला न्यायलय या उच्च न्यायलय मे अपील कर सकते है।

आंगनवाड़ी बीमा के सम्बंध मे आदेश को डाउन लोड करने के लिए क्लिक करे

आंगनवाड़ी को कितने प्रकार का बीमा मिलता है

आंगनवाड़ी वर्करो को बीमा का लाभ न दिये जाने पर आदेश जारी

केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यो की आंगनवाड़ी वर्करो को मिलने वाली सभी बीमा कवर योजना के आदेश

आंगनवाडी वर्करो को मिलने वाली बीमा राशि

आंगनवाडी वर्कर
(उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष)
आंगनवाडी वर्कर उम्र सीमा 51 वर्ष से 59 वर्ष
(सेवाकाल सहित )
विवरण प्रति सदस्य भुगतान (सालाना )विवरण प्रति सदस्य भुगतान (सालाना )
PMJJBY द्वारा भुगतान 330.00AKBY द्वारा भुगतान 200.00
PMSBY द्वारा भुगतान 12.00PMSBY द्वारा भुगतान 12.00
FCI द्वारा भुगतान 80.00FCI द्वारा भुगतान 80.00
कुल प्रीमियम भुगतान 422.00कुल प्रीमियम भुगतान 292.00
MWCD का अंशदान322.00MWCD का अंशदान192.00
LIC का अंशदान100.00LIC का अंशदान100.00

अधिक जानकारी या समस्या के लिए आप हमे कमेन्ट कर सकते है।

Aanganwadi Uttarpradesh

आंगनवाड़ी उत्तरप्रदेश एक गैर सरकारी न्यूज वेबसाइट हैं जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संचालित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की गतिविधियों ,सेवाओ एवं निदेशालय द्वारा जारी आदेश की सूचना प्रदान करना है यह एक गैर सरकारी वेबसाइट है और आंगनवाड़ी उत्तरप्रदेश द्वारा डाली गई सूचना एवं न्यूज़ विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों पर निर्भर होती है वेबसाइट पर डाली गई सूचना के लिए कई लोगो द्वारा गठित टीम कार्य करती है

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *