लोकसभा मे पूछा सवाल ” केंद्र सरकार आंगनवाड़ी वर्करों को क्या सुविधा देती है,
आंगनवाड़ी न्यूज़

नयी दिल्ली देश की 18 वी लोक सभा का चौथा सत्र चल रहा है जिसमे महाराष्ट के सांसद डॉ. कल्याण वैजीनाथ राव काले ने प्रश्न संख्या 881 के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलने वाली सुविधाओ के सम्बंध मे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार से जवाब मांगा है।
सांसद ने पूछा है कि क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ शुरू करने अथवा इसे बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है और यदि हां, तो ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
इस सवाल के उत्तर मे महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने बताया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और आंगनवाड़ी सहायिका स्थानीय समुदाय से “मानद कार्यकर्ता” हैं जो समुदाय की मदद करने के उद्देश्य से बाल देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है।
आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और आंगनवाड़ी सहायकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सहित विभिन्न पहल शुरू की गई हैं:
(i) पदोन्नतिः मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी सहायकों द्वारा भरे जाते हैं और पर्यवेक्षकों के 50% पद अन्य मानदंडों की पूरा किए जाने के अधीन 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।
(ii) सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएँ: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये के जीवन कवर (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु शामिल) है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18-59 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 2.00 लाख रुपये (आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/ बीमा का लाभ 1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना कवर प्रदान किया गया है।
(iii) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और आंगनवाड़ी सहायकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के तहत नामाकंन कराने के लिए प्रोत्साहित करें। यह वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।
(iv) सेवानिवृत्ति तिथिः राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को लागू किया जाये।
(v) अंतरिम बजट वित्त वर्ष 2024-25 में सभी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य सेवा कवरेज देने की घोषणा की गई है।