आंगनवाडी भर्ती मेरिट मे धांधली, सामान्य और आरक्षित दोनो सूचियों में एक ही महिला का नाम
आंगनवाड़ी मेरिट

मिर्जापुर जिले मे आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया में बड़ी अनियमितता सामने आई है। सीडीपीओ कार्यालय द्वारा जारी लालगंज परियोजना की मेरिट लिस्ट में कई खामियां मिली हैं। जिसमे एक महिला अभ्यर्थी का नाम सामान्य और आरक्षित दोनों सूचियों में डाला गया है। जिसका पता चलने पर अन्य महिला अभ्यर्थियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है।
सीडीपीओ कार्यालय ने लालगंज ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पदों की मेरिट लिस्ट जारी की है जिसमे बामी गांव के लिए सामान्य वर्ग की जगह अनुसूचित जाति की आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। बामी गांव की सीमा देवी का कहना है कि उनके हाई स्कूल में ज्यादा अंक होने के बावजूद उनका चयन नहीं किया गया है जबकि कम अंक वाली महिला अभ्यर्थी का चयन किया गया है।
वही गांव की दूसरी महिलाए तबस्सुम और माया देवी ने भी गड़बड़ी का खुलासा करते हुए कहा कि एक ही महिला अभ्यर्थी का नाम सामान्य और आरक्षित, दोनों श्रेणियों में दर्ज है। इन महिला अभ्यर्थियों ने मेरिट लिस्ट को गलत बताते हुए जिलाधिकारी से शिकायत करने को कहा है साथ ही इन महिलाओं की मांग है कि नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए जिससे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो।
जिले में आंगबाड़ी कार्यकत्री के 234 रिक्त पदों के लिए 8670 महिला अभ्यार्थियों ने आवेदन किया है। लेकिन इसमे भी आवेदन पत्रो मे त्रुटि होने के कारण बड़ी संख्या में निरस्त कर दिए गए है। शेष आवेदन पत्रों के अभ्यार्थियों की नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्रों की जांच कर नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। बाकी बचे आवेदन पत्रों के अभ्यार्थियों की नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्रों की जांच कर नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है।
अब इस सम्बंध मे जिला कार्यक्रम अधिकारी वाणी वर्मा ने बताया कि कई आवेदक महिलाओ द्वारा त्रुटिपूर्ण आवेदन होने से निरस्त किये गए है और ये आवेदन शासन स्तर से निरस्त किये गए है। जिला स्तर पर आवेदन निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है।
जिले में आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त 234 पदों के लिए विकास भवन के आडिटोरियम में आवेदकों का साक्षात्कार लिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों के लिए 8670 अभ्यार्थियों के आवेदन पत्रों का आन लाइन रैंडमाइजेशन कर त्रुटि पूर्ण आवेदन पत्रों को शासन स्तर पर ही निरस्त कर दिया गया है।
आंगनवाड़ी भर्ती मे शासनादेश के नियमो में स्पष्ट उल्लेख है कि आय प्रमाण पत्र अधिकतम छह माह पुराना होना चाहिए। जबकि कई महिला आवेदको ने दो वर्ष पुराना आय प्रमाण पत्र लगा दिए है। साथ ही कई आवेदक महिलाओ ने अपने वर्ग के लिए आरक्षित स्थान की बजाय दूसरे वर्ग में आवेदन कर दिए है। ऐसे आवेदकों के फार्म को निरस्त कर दिया गया है।
याद रहे कि आंगनवाड़ी भर्ती नियमावली 2023 के अनुसार मेरिट लिस्ट मे सबसे पहले बीपीएल विधवा का चयन किया जायेगा अगर वह नहीं मिल रही है तब तलाक शुदा महिला का चयन किया जायेगा उसके बाद भी इन दोनों में कोई नहीं मिल रहा है तब बीपीएल महिला का मेरिट के आधार पर चयन होना है। और यदि इनमे से भी कोई नहीं मिलती तो उस गांव में एपीएल विधवा, तलाक शुदा महिला फिर एपीएल महिला का मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा।