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अल्प मानदेय और ग्रेजुएटी को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने आंगनवाड़ी वर्करों को दिए जा रहे कम मानदेय और ग्रेजुएटी के मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के वकील को 28 अगस्त को जवाब देने के लिए कहा है अब इस केस की सुनवाई पर 28 अगस्त को निर्णय आने की उम्मीद है

अवगत हो कि यूपी के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में कार्यरत दो आंगनवाड़ी द्वारा अल्प मानदेय और ग्रेजुएटी को लेकर फरवरी 2023 को हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार माह का समय दिया था चूंकि दिए गए समय के अनुसार राज्य सरकार ने कोई जवाब दाखिल नही किया है इस पर अब कोर्ट ऑफ कटेम्प की तैयारी चल रही है लेकिन साथ ही इन्ही आंगनवाड़ी वर्करों ने एक और आंगनवाड़ी कोकिला शर्मा का साथ लेकर एक और केस दायर कर दिया जिसकी सुनवाई 11 अगस्त को हुई है

जिसमे प्रतिवादी यूनियन ऑफ इंडिया , सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय , संबंधित विभागीय निदेशक समेत 2 अन्य को बनाया गया है आंगनवाड़ी वर्करों की तरफ से इस केस की पैरवी वकील बृजेश कुमार तिवारी कर रहे है जबकि राज्य सरकार की तरफ से वकील आनंद द्विवेदी द्वारा पैरवी की जा रही है इस केस पर सुनवाई माननीय जज मनीष माथुर द्वारा की जा रही है

याचिकाकर्ता कोकिला शर्मा द्वारा दायर की गई याचिका मे प्रतिवादी बनाए गए को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि आंगनबाडी कार्यकत्री के पद पर कार्यरत याचिकाकर्ता को अन्य राज्यों में दिए जाने वाले मानदेय के बराबर ही मानदेय दिया जाए, जो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी प्रदान करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मणिबेन मगनभाई भारिया बनाम निदेशक विकास अधिकारी दाहोद और अन्य के मामले में 2017 की एसएलपी (सिविल) संख्या 30193 में पारित फैसले के संदर्भ में भी की गई है।

माननीय जज मनीष माथुर ने कार्यालय को निर्देश दिए है कि जब भी मामला अगली बार सूचीबद्ध हो तो विपरीत पक्ष के विद्वान वकील के रूप में श्री आनंद द्विवेदी का नाम मुद्रित करें। साथ ही राज्य वकील इस बीच संक्षिप्त हलफनामा दाखिल कर सकते हैं। सुनवाई पूरी होने के बाद राज्य सरकार के वकील ने उपरोक्त निर्णय की प्रयोज्यता के संबंध में निर्देश प्राप्त करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है।

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