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आंगनवाड़ी के पक्ष मे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

आंगनवाड़ी न्यूज

पटना हाईकौर्ट ने आंगनवाड़ी वर्करो के पक्ष मे बड़ा फैसला दिया है अब सरकारी नौकरी वालो के रिश्तेदार भी आंगनवाड़ी के अपदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। बिहार के बाल विकास विभाग ने सरकारी नौकरी वालो के रिश्तेदार को आंगनवाड़ी के पदो पर नौकरी के लिए आवेदन पर रोक लगा दी थी।

पटना हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदारों को सेविका-सहायिका नहीं बनाये जाने के कानून को निरस्त करने के सिंगल बेंच के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इससे सरकार को एक बड़ा झटका लगा है।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चन्द्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है। अवगत हो कि राज्य सरकार द्वारा एक नियमावली जारी की गयी थी इस नियमावली के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदार आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका के पद पर आवेदन नहीं कर सकते।

राज्य सरकार के इस नियम को लेकर पटना हाई कोर्ट मे अपील दायर कर चुनौती दी गई। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका के चयन के लिए जारी इस नियमावली को निरस्त कर दिया। कोर्ट के इस फैसले पर सरकार डबल बेंच चली गयी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की डबल बेंच ने इस फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

क्या थी सरकार की नियमावली ?

बिहार सरकार के बाल विभाग द्वारा पंचायत, प्रखंड, अंचल, अनुमंडल एवं जिला में पदस्थापित केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं अर्ध सरकारी के पुरुष कर्मचारी व पदाधिकारी के रिश्तेदार जैसे पत्नी, बहू एवं अन्य रिश्तेदार का चयन आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका के पद पर नहीं किया जाएगा।

कौन कौन थे रिश्तेदार की श्रेणी मे

मां, सौतेला, दत्तक पुत्र एवं पुत्री सहित बड़े भाई और छोटे भाई की पत्नी, पुत्री, बहन

केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार एवं अर्धसरकारी महिला कर्मचारी व पदाधिकारी के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी, बहु, पुत्री और ननद

सरकार ने सरकारी कर्मी के इन रिश्तेदार को आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका के पद पर नियमावली जारी कर चयन हेतु अयोग्य करार दिया था। इस पर पटना कोर्ट ने इस नियमावली को निरस्त कर दिया था अब पटना हाईकौर्ट की डबल बेंच ने भी इससे पल्ला झाड लिया है।

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