देश के सभी राज्यों की आंगनवाड़ी वर्करों को मिलेगा 2 लाख का बीमा
आंगनवाड़ी बीमा
केंद्र सरकार अब देश के सभी राज्यों की आंगनवाड़ी वर्करों का बीमा करेगी। बाल विकास विभाग मे मानदेय पर कार्य करने वाली आंगनवाड़ी वर्करों का वित्तीय वर्ष 2023- 24 मे ही बीमा कराया जायेगा। इसके लिए उत्तरप्रदेश बाल विकास विभाग ने 30 मार्च 2024 से पूर्व सभी जिलों के डीपीओ से आंगनवाड़ी के बीमा फॉर्म भरने के सम्बन्ध में आदेश जारी किया है।
आंगनवाड़ी बीमा योजना के सम्बंध मे जारी आदेश देखे …
अवगत हो कि कुछ दिन पूर्व लोकसभा संसद में केंद्रीय विभाग की मंत्री स्मृति ईरानी ने आंगनवाड़ी वर्करों की सुरक्षा के संबंध में उत्तर देते हुए कहा था कि आंगनवाड़ी वर्करों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लाभावंतित किया जा रहा है।
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तरप्रदेश द्वारा जारी आदेशानुसार आंगनवाड़ी वर्करों को इन दोनो योजना के अंतर्गत लाया जायेगा। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए गए है साथ ही इसके लिए 30 मार्च 2024 तक का समय दिया गया है।
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इन दोनो योजनाओं को लागू करने के लिए आंगनवाड़ी वर्करों को दिए जाने वाले मानदेय के बैंक खाते की जानकारी ली जायेगी। बैंक पास बुक की प्रतिलिपि को जिला कार्यालय पर जमा करना होगा। शासन द्वारा 26 फरवरी तक सभी आंगनवाड़ी वर्करों के आवेदन फॉर्म जमा करने को कहा गया है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
इस योजना के अंर्तगत 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की उम्र वाली आंगनवाड़ी वर्करों को पात्र माना जाएगा। इस योजना के तहत आंगनवाड़ी वर्कर की किसी भी दशा मे मृत्यु होने पर दो लाख की आर्थिक मदद दी जायेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आंगनवाड़ी के बैंक खाते से प्रति वर्ष 436₹ काटे जायेंगे।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
इस योजना के लिए आंगनवाड़ी वर्कर की उम्र 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के तहत दुर्घटना मे मृत्यु या पूर्ण रूप से विकलांग होने पर 2 लाख या आंशिक रूप के साथ साथ पूर्ण विकलांगता होने पर 1 लाख की मदद दी जाती है। इस योजना के लिए 20₹ प्रति वर्ष का भुगतान करना होगा।