बाल विकास विभाग में जल्द मिलेगा सुपरवाइज़रों को एसीपी का लाभ
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बाल विकास पुष्टाहार विभाग में 3500 पदों पर कार्यरत सुपरवाइजर कर्मियों की बरसो पुरानी एसीपी व्यवस्था लागू करने की मांग भी जल्द पूरी होने वाली है। बाल विकास विभाग में मण्डलवार इन सुपरवाइजरों का ब्यौरा मंगाकर उसका परीक्षण कराने की शुरुवात हो चुकी है।
आखिर क्या है ACP व्यवस्था ?
ACP की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् यदि किसी कर्मचारी को एक पदोन्नति मिल जाती है तो उसे द्वितीय / तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त हो गयी है तो तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जाता है । लेकिन तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने की तिथि के पश्चात् किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य नही होता ।
ACP व्यवस्था का शासनादेश देखने के लिए क्लिक करे (पासवर्ड के लिए कमेन्ट करे )
और अगर जिन राज्य कर्मचारियों को सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन (एसीपी) की व्यवस्था के तहत पहले वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ 10 साल से अधिक की सेवा पर एक दिसंबर 2008 से मंजूर हुआ हो, उन्हें दूसरा वित्तीय स्तरोन्नयन 16 साल की सेवा पूरी होने पर दिया जाएगा। ऐसा तब भी होगा जब एक दिसंबर 2008 के बाद ऐसे कर्मचारियों की सेवा छह वर्ष पूरी न हुई हो या वे समान ग्रेड वेतन में पदोन्नत हो चुके हों।
वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी की प्रोन्नति प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन से पहले एक दिसंबर 2008 के बाद होती है तो उसे दूसरा वित्तीय स्तरोन्नयन पदोन्नति की तारीख से छह साल की सेवा पूरी करने पर मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी की प्रोन्नति प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के बाद होती है तो उसे दूसरे वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ पहले स्तरोन्नयन से छह साल की निरंतर संतोषजनक सेवा पर दिया जाएगा।