आंगनवाड़ी न्यूज़हॉटकुक्ड योजना

हॉट कुक्ड फूड पंजिका में ग्राम प्रधान, आंगनवाडी कार्यकत्री व कोटेदार के होंगे संयुक्त हस्ताक्षर

हॉटकुक्ड योजना

हॉट कुक्ड योजना हेतु विभागीय दिशा निर्देश

हॉट कुक्ड मील योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्न यथा फोर्टिफाइड चावल व गेहूं आदि को कोटेदार से प्राप्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वह A Class / FAQ (Fair Average Quality) से कम मानक का न हो।

कोटेदार से खाद्यान्न उठान के समय पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न के सैंपल कोटेदार की दुकान पर तथा आगनवाडी केन्द्र पर सुरक्षित रखा जाये।

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एक-एक पैकेट जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा समस्त सीडीपीओ को उपलब्ध कराया जाये जिससे कि आंगनवाडी सेन्टर के निरीक्षण के समय इस सैपल से खाद्यान्न की गुणवत्ता का मिलान किया जा सके।

जहां पर खाद्यान्न रखा जाये वहां सुनिश्चित किया जाये कि वह स्थान साफ एवं सूखा हो। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक स्तर पर खाद्यान्न का उठान एवं वितरण करते समय खाद्यान्न की मात्रा का वजन किया जाये, जिससे घटतौली की आशंका न रहे।

आंगनवाडी केन्द्र हेतु आवंटित खाद्यान्न पूर्ण मात्रा में आंगनवाडी केन्द्र को प्राप्त हों।

खाद्यान्न उठान में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आंगनवाडी केन्द्र की हॉट कुक्ड फूड पंजिका में ग्राम प्रधान, आंगनवाडी कार्यकत्री व कोटेदार के संयुक्त हस्ताक्षर कराये जाये।

हॉट कुक्ड मील योजना के लिए भारत सरकार से रियायती दर पर प्राप्त होने वाले खाद्यान्न का उठान व परिवहन खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा किया जायेगा ।

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पी०एम० पोषण योजना की भांति रियायती दरों (कोटेदार का मार्जिन महित कुल रू० 75.00 प्रति कुन्तल) पर खाद्यान्न का परिवहन व हैण्डलिंग कराने की व्यवस्था तथा परिवहन व हैण्डलिंग पर आने वाले व्यय का भुगतान खाद्य तथा रसद विभाग को निदेशालय स्तर से त्रैमासिक रूप से भुगतान किया जायेगा ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवर्तन लागत, रसोईयां मानदेय एवं समस्त सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को भुगतान की धनराशि सक्षम स्तर से आवंटन के उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त 15 दिवस के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से आवश्यकतानुसार अन्तरित हो जाय ।

मद धनराशि (रु० में)
कन्वर्जन कॉस्ट (दाल, सब्जी, तेल, मसाले आदि)
व ईंधन हेतु
3.75
खाद्यान्न
(गेहूं, चावल का क्रय व परिवहन व्यय सहित)
0.25
रसोईया
(पी०एम० पोषण योजनान्तर्गत कार्यरत) का पारिश्रमिक।
0.50
कुल योग 4.50

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