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आंगनवाड़ी,आशा शिक्षामित्र को नियमित न करने का सबसे बड़ा कारण

नियमावली 2016

उत्तरप्रदेश में अलग अलग विभागो में कार्य कर रहे आंगनवाड़ी,आशा,शिक्षा मित्र जैसे अनेकों वर्कर एक अल्प मानदेय पर कार्य करते है चूंकि ये वर्कर सभी कार्य एक नियमित कर्मी के समान करते है लेकिन इनको सरकार नियमित कर्मी का दर्जा नही देती जिसके कारण इनको वेतन के नाम पर अल्प मानदेय दिया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मियों को भी अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है जिसमे कुछ श्रेणी के संविदा कर्मियों को एक नियमित कर्मी के समान सुविधाएं दी जाती है साथ ही इनको वेतन भी लगभग समान दिया जाता है। लेकिन ऐसे बहुत से संविदा कर्मी है जिन्हे नियमावली 2016 से बाहर रखा गया है।

अगर आप उत्तरप्रदेश के किसी भी सरकारी विभाग में संविदा,दैनिक मजदूर या तैनात किए गए है तो आप उत्तरप्रदेश के कार्मिक विभाग द्वारा जारी विनियमितीकरण 2016 की नियमावली के अंर्तगत आयेंगे। वर्ष 2016 में प्रमुख सचिव किशन सिंह आटोरिया द्वारा जारी इस नियमावली में सरकारी विभाग या सरकारी उपक्रमों में कार्यरत कर्मियो की श्रेणी निर्धारित करने के संबंध में नियमावली जारी की थी जिसमे इन श्रेणी के अंर्तगत आने वाले कर्मी विनियमितीकरण नियमावली 2016 के अधीन होंगे।

इस नियमावली में मुख्य सचिव द्वारा उन सभी कर्मियो की श्रेणी को स्पष्ट किया है जो राज्य सरकार की योजनाओं,उपक्रमों के साथ साथ भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में नियुक्त किए गए है। साथ ही इस नियमावली में उन कर्मियो का भी उल्लेख किया गया है जिन कर्मियो पर उत्तरप्रदेश शासन द्वारा जारी विनियमितीकरण नियमावली 2016 लागू नही होगी। जबकि प्रदेश में इन कर्मियो की संख्या लाखो में है जो अलग अलग विभागो में कार्य करते हुए अपनी सेवाए दे रहे है।

इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ किसी विभाग में दैनिक मजदूरी पर या कार्य-प्रभार पर या संविदा पर कार्य कर रहे किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के विनियमितीकरण के लिए किसी न्यायालय के आदेश के अनुसरण में उस न्यायालय के समक्ष कोई योजना प्रस्तुत की गयी है वहाँ सम्बन्धित विभाग मामले में न्यायालय का आदेश प्राप्त करेगा और तदनुसार कार्यवाही करेगा।

इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी दैनिक मजदूरी पर या कार्य-प्रभार पर या संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा अधिकार के विषय के रूप में विनियमितीकरण के लिए दावा नहीं किया जायेगा।

निम्म विभागो के कार्यरत कर्मी पर नियमावली लागू नहीं होगी

  1. महिला एवं बाल कल्याण विभाग में आंगनबाड़ी केन्द्र से लगे हुए/नियोजित/अभिनियोजित व्यक्ति
  2. शिक्षा मित्र और किसान मित्र के रूप में लगे हुए/नियोजित/अभिनियोजित व्यक्ति
  3. होम गार्ड स्वयंसेवक और प्रान्तीय रक्षक दल स्वयंसेवक के रूप में लगे हुए/नियोजित/अभिनियोजित व्यक्ति ।
  4. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मे आशा बहू के रूप में लगे हुए/नियोजित अभिनियोजित व्यक्ति ।
  5. मौसमी संग्रह अमीन / मौसमी चपरासी ।
  6. उद्यान विभाग, कृषि विभाग, कृषि शिक्षा विभाग और ऐसे समरूप विभागों में मौसमी कार्यों के लिये लगे हुए/नियोजित/परिनियोजित व्यक्ति ।
  7. राज्य सरकार की योजनाओं / परियोजनाओं या भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में समेकित वेतन/नियत मानदेय पर लगे हुए/नियोजित/अभिनियोजित व्यक्ति ।
  8. ग्राम्य विकास विभाग मे मनरेगा योजना के अधीन लगे हुए/नियोजित/अभिनियोजित व्यक्ति ।
  9. ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय।

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