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आंगनवाड़ी वर्करों को दी जाने वाली राशि मे वृद्धि का विचार करे सरकार : हाईकोर्ट

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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मौजूदा योजना के तहत टर्मिनल लाभ बढ़ाने पर विचार करने और दो महीने के भीतर मामले पर विचार करने का निर्देश दिया है।

कर्नाटक राज्य मे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं और एक सेवानिवृत्त हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की तरफ से आंगनवाड़ी यूनियन द्वारा डाली गयी याचिका के आधार पर हाईकौर्ट के न्यायमूर्ति एनएस संजय गौड़ा की सिंगल न्यायाधीश पीठ ने 27 नवंबर को यह आदेश पारित किया था।

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इस याचिका में यूनियन द्वारा आंगनवाड़ी योजना के अनुबंध में बदलाव का अनुरोध किया गया था जिसमे सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए लाभ 50,000 रुपये और सहायिका के लिए 30,000 रुपये निर्धारित किया गया है लेकिन आंगनवाड़ी यूनियन ने याचिका द्वारा अनुरोध किया गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग संबंधित लाभ को बढ़ाकर 100,000 रुपये और 50,000 रुपये किया जाये।

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याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकौर्ट पीठ ने कर्नाटक सरकार को अभ्यावेदन और राशि में वृद्धि के अनुरोध पर विचार करने के लिए दो माह का समय का निर्देश दिया था उच्च न्यायलय पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पुनर्परीक्षण लाभ बढ़ाने के याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करते समय राज्य सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखेगी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छा भुगतान नहीं किया जाता है इनकी मानदेय सेवाए बहुत ही कम होती है जबकि ये आंगनवाड़ी वर्कर समाज के सबसे निचले तबके तक सेवा प्रदान करती हैं।

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