गरीब बेटियो की शादी अनुदान का प्रचार करेंगी आंगनवाड़ी
आंगनवाड़ी न्यूज
बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी वर्करो को अब एक नया काम दिया जा रहा है। डीपीओ द्वारा जारी इस आदेशानुसार आंगनवाड़ी वर्कर अब अन्य पिछड़े वर्गो के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिलाये जाने के लिए लाभार्थियों के आनलाईन आवेदन करने का प्रचार प्रसार करेंगी।
जानकारी के लिए बता दे कि केंद्र या प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही किसी भी योजना को विफल होने पर उस योजना की ज़िम्मेदारी आंगनवाड़ी वर्करो को दे दी जाती है।
और बाद मे वो योजना को सफल करने मे आंगनवाड़ी वर्कर बड़ी भूमिका निभाती है। इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना , कन्या सुमंगला योजना की ज़िम्मेदारी भी आंगनवाड़ी वर्करो को दी जा चुकी है।
अब प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना को भी बाल विकास विभाग के हवाले कर दिया है।
समाज कल्याण विभाग के अनुसार जनपद गोंडा में काफी कम संख्या मे आनलाईन आवेदन प्राप्त हो रहे थे। जिसकी वजह से विभाग को महीने का दिया हुआ आवंटित्त लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा था
समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश
इसीलिए जनपद गोण्डा के जिला कार्यकम अधिकारी मनोज कुमार मौर्या ने आदेश जारी करते हुए निर्देश दिये है कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत कार्यकत्री व सहायिकाओं को अपने क्षेत्र में 31 मार्च 2024 तक अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की होने वाली शादी का अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें जिससे अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को अनुदान की धनराशि से लाभान्वित किया जा सके।
जिला कार्यकम अधिकारी द्वारा जारी आदेश
गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना लाभार्थियों की पात्रता
1- आवेदक की आय 100000/- (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र ) से अधिक न हो।
2- शादी की तिथि को पुरुष की आयु 21 वर्ष तथा महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
3- एक परिवार मे अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिया जाएगा।
4- आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य होगा।
5- आवेदक को आनलाईन आवेदन भरने से पूर्व अपना आधार कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाईल नम्बर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता तथा शादी कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है।
6- आवेदन की हार्डकापी सभी अभिलेखों सहित सम्बन्धित तहसील/विकास खण्ड में जमा करना होगा।
7- आवेदक शादी अनुदान पोर्टल https://shadianudan.upsdc.gov.in पर अपना आवेदन आनलाईन कर सकता है।
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