Aanganwadi bharti update: सहायिकाओं को मिला मौका ,पदोन्नत कर बनाई जाएंगी कार्यकत्री,बढ़ेगा मानदेय
आंगनवाड़ी न्यूज
बाल विकास पुष्टाहार विभाग मे आंगनवाड़ी के पदो पर भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है जिसके चलते जिले की सभी परियोजनाओं मे रिक्त आंगनवाड़ी के पदो का डाटा मांगा जा रहा है साथ ही जिन केंद्रों पर सहायिका कार्यकत्री पद के समान योग्यता रखती है उनको आंगनवाड़ी कार्यकत्री पद पर नियुक्त किया जायेगा
बागपत जनपद के डीपीओ ने सभी सीडीपीओ को एक आदेश जारी कर ऐसी सहायिका जो कार्यकत्री पद के समकक्ष योग्यता रखती है की जानकारी मांगी है जिससे कार्यकत्री के पदो पर सहायिका को नियुक्त किया जा सके और उन रिक्त पदों पर नई भर्ती की जा सके
अवगत हो कि कुछ समय पूर्व निदेशालय द्वारा जारी आदेशानुसार आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यरत सहायिकाओं को पदोन्नत किया जाना है जिन केंद्रों पर सहायिका कार्यकत्री के समकक्ष योग्यता रखती है उनकी सूची बनाकर कार्यकत्री के पद पर नियुक्त किया जाए जिससे आंगनवाड़ी वर्करों के रिक्त पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सके
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल विकास विभाग में रिक्त आंगनवाड़ी पदो पर जल्द भर्ती किए जाने के निर्देश दिए है प्रदेश मे आंगनवाड़ी वर्करों के लगभग 54 हजार पद रिक्त चल रहे है जिसमे आंगनवाड़ी कार्यकत्री के 24473 और सहायिकाओं के 26007 पद रिक्त है
सहायिका से कार्यकत्री बनने के लिए आवश्यक योग्यता
- सहायिका की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण हो ।
- सहायिका द्वारा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो। यदि सहायिका पद की सेवा के दौरान परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो तो विभागीय / सक्षम स्तर से अनुमति लेकर की गई हो।
- सहायिका की आयु दिनांक 01 जुलाई 2023 को 50 वर्ष से अधिक न हो।
- चयन के समय पिछले 05 वर्ष में नियमित रूप से मानदेय का भुगतान किया गया हो व कार्य व्यवहार का भी संज्ञान भी लिया जाएगा।
- यदि पिछले 05 वर्ष में कार्य में लापरवाही या 03 माह अथवा उससे अधिक केंद्र पर अनुपस्थित रही हो तो ऐसी स्थिति मे चयन नही किया जायेगा।
- सहायिका द्वारा न्यूनतम आवश्यक सेवा काल 01 जुलाई 2023 तक 05 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की गई हो।
- सहायिका के आरक्षित वर्ग की होने की दशा में यह सुनिश्चित कर लें कि सहायिका की तैनाती सम्बन्धी केन्द्र / ग्राम में समान आरक्षण श्रेणी का आंगनवाडी कार्यकत्री का पद रिक्त हो।
- आरक्षित श्रेणी की अभ्यर्थिनी होने की दशा में सहायिका द्वारा आरक्षित वर्ग से होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है
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