मुख्य सचिव : आंगनवाड़ी वर्करों को दिया जा रहा मानदेय न्यूनतम मजदूरी से अधिक
आंगनवाड़ी मानदेय खबर
उत्तरप्रदेश मे बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग मे मानदेय पर कार्यरत आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय ,सेवा शर्तों पर सचिव वीना कुमारी ने कहा है कि वर्तमान समय मे आंगनवाड़ी वर्करों को दिया जा रहा मानदेय श्रम विभाग द्वारा तय नियमों से भी अधिक दिया जा रहा है
आंगनवाड़ी वर्करों दिया जाने वाला मानदेय भारत सरकार और अलग अलग राज्यो मे रेशियों पर निर्भर होता है उत्तरप्रदेश राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य 60:40 का रेशियो है जिसमें 60 प्रतिशत व्यय भार भारत सरकार द्वारा व शेष 40 प्रतिशत व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। केंद्र सरकार आंगनवाड़ी वर्करों को तीन श्रेणी में भुगतान करती है
प्रथम श्रेणी
केंद्र सरकार प्रथम श्रेणी मे आने वाले राज्यो की आंगनवाड़ी वर्करो को मानदेय के लिए अपने अंशदान में मात्र 25% ही भुगतान करती है बाकी 75% मानदेय का भुगतान राज्य सरकारे वहन करती है अगर उत्तरप्रदेश राज्य की बात की जाए तो केंद्र सरकार से दिए जाने वाले मानदेय में 4500 रुपए की राशि मे केंद्र सरकार द्वारा मात्र 1125 ₹ दिया जाता है बाकी उत्तरप्रदेश राज्य सरकार द्वारा 3375₹ दिया जाता है इसके अतिरिक्त उत्तरप्रदेश सरकार 1500 रुपए भी अपने स्तर से देती है
द्वितीय श्रेणी
केंद्र सरकार द्वारा इस श्रेणी के राज्यो में कार्यरत आंगनवाड़ी वर्करो के मानदेय में अपना 90% अंशदान देती है इस द्वितीय श्रेणी के राज्यो में आंगनवाड़ी का मानदेय 4500₹ है तो इसमे केंद्र सरकार 4050₹ देती है और बाकी 450₹ राज्य सरकार देती है राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले मानदेय की राशि इसके अतिरिक्त होती है जिसका वहन राज्य सरकार करती है
इस श्रेणी में आने वाले मुख्यतः राज्य है : दादर नगर हवेली,लक्ष्यद्वीप, चंडीगढ़, दमन और दीव,लद्दाख़,जम्मू और कश्मीर
तृतीय श्रेणी
इस श्रेणी में आने वाले राज्यो में कार्यरत आंगनवाड़ी वर्करो के मानदेय में केंद्र सरकार अपना पूर्ण अंश दान देती है आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय 4500₹ रुपए है तो इसमे केंद्र सरकार पूरे 4500 ₹ ही देगी इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले मानदेय का भुगतान राज्य सरकार ही करती है
इस श्रेणी में आने वाले राज्य मुख्यतः है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा,नागालैंड,मणिपुर, मेघालय,असम,सिक्किम
समन्वित बाल विकास योजना केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित योजना है और भारत सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता एवं लाभ आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को राज्य सरकार द्वारा चयन की कार्यवाही एवं अनुमन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं।
दिनांक 16.12.2022 द्वारा पोषाहार वितरण एवं आंगनबाडी केन्द्रों के संचालन हेतु योजना का कार्य राज्य सरकार द्वारा मात्र तीन घण्टे निर्धारित किया गया है।
अब से पहले आँगनबाडी केन्द्रों पर अभिलेख रखे जाने की व्यवस्था थी किन्तु तकनीकी के उपयोग से आंगनबाड़ी केन्द्रों का आधुनिकीकरण कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा कार्यकत्रियों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराये गये हैं आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को पोषण ट्रैकर के मानकों की फीडिंग किए जाने हेतु प्रतिवर्ष रू0 2000/- प्रदान किया जाता है तथा पी0एल0आई0 की धनराशि भी प्रदान की जाती है।
इसके अतिरिक्त आँगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रति वर्ष दो साड़ी दी जाती है, जिससे सम्बन्धित रु० 1000/- की धनराशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को अन्नप्राशन, गोदभरायी, वॉश डे, सुपोषण दिवस एवं वजन दिवस जैसी मासिक समुदाय आधारित गतिविधियों पर प्रति गतिविधि रु0 250.00 की धनराशि भी प्रदान की जाती है।
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मुख्य सचिव के अनुसार वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकत्री को 04 घन्टे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर किए गए कार्यों पर मानदेय, अतिरिक्त मानदेय एवं कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिमाह रु0 7500.00 की धनराशि प्रदान की जा रही है। श्रम विभाग के अनुसार कुशल मजदूर की एक माह (8 घंटे) की मजदूरी 12661 तय की गयी है तो कुशल मजदूर के 04 घन्टे के कार्य का आगणन रू0 6330.50 होता है। अतः इस अल्प अवधि (04 घन्टे ) के कार्यों हेतु आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को न्यूनतम मजदूरी से अधिक मानदेय दिया जा रहा है। अतः श्रम विभाग द्वारा जारी चार्ट के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं की अंशकालिक कार्य की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से कम नहीं है।
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (Minimum Wages Act, 1948) के अन्तर्गत दिनांक 29.09.2023 द्वारा विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत है:-
क्रमांक | श्रेणी | प्रति माह मूल मजदूरी रुपये में | कुल मजदूरी (रुपये में) | कुल मजदूरी (रुपये में) | दैनिक मजदूरी (रुपये में) | |
1 | अकुशल | 5750 | 10089 | 4525 | 10275 | 395 |
2 | अर्धकुशल | 6325 | 11098 | 4978 | 11303 | 435 |
3 | कुशल | 7085 | 12432 | 5576 | 12661 | 487 |
उद्योग विभाग द्वारा निर्गत आदेश के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं द्वारा किए गए अंशकालिक कार्य को उक्त अनुसूची नियोजनों में शामिल नहीं किया गया है।
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