प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हर फॉर्म पर मिलेंगे आंगनवाड़ी को 350 रूपये
आंगनवाड़ी न्यूज
उत्तरप्रदेश के बाल विकास विभाग ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन आंगनवाड़ी वर्करों को दे दिया है। इससे पहले इस योजना का संचालन स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्करो द्वारा किया जाता था। लेकिन इस योजना का परिणाम निराशाजनक होने के कारण केंद्र सरकार द्वारा इस योजना की ज़िम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग से लेकर बाल विकास विभाग को दे दी है।
केंद्र सरकार के आदेश के बाद उत्तरप्रदेश के बाल विकास विभाग ने अब इस योजना के संचालन के सम्बंध में आदेश जारी कर दिए है। विभाग के अपर निदेशक अमर सिंह के आदेशानुसार प्रदेश के सभी डीपीओ को आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा इस योजना के संचालन को कहा गया है।
भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रधानंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण के कार्य के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए आंगनवाडी कार्यकर्ता को निम्नानुसार मानदेय का प्रावधान किया गया है।आंगनवाड़ी वर्करो द्वारा इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओ के फॉर्म भरने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
अगर कोई पात्र महिला स्वय किसी भी माध्यम से विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण करती है तो उस स्थिति में उस क्षेत्र की आंगनवाडी कार्यकत्री को लाभार्थी के पंजीकरण की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर सत्यापन करना होगा। अगर लाभार्थी द्वारा पंजीकरण की जानकारी सही पायी जाती है तो आंगनवाड़ी को इस सत्यापन के लिए राशि 150 रुपये दिये जाएंगे।
पात्र महिला के पंजीकरण फॉर्म भरने के 30 दिन बाद आंगनवाड़ी वर्कर को दुबारा 50 रुपये दिए जाएंगे। अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर के क्षेत्र से पात्र महिला स्वय या किसी माध्यम से या आंगनवाड़ी द्वारा पंजीकरण किया जाता है तो पात्र महिला को 250 रुपये आंगनवाडी कार्यकत्री के बैंक खाते से लिंक कर डीबीटी मोड में लाभार्थी को पीएमएमवीवाई का लाभ मिलने के बाद ही देय होगी।
ध्यान रहे कि आंगनवाड़ी को पहले 150 रुपये लाभार्थी महिला के पंजीकरण करने के 30 दिन के अंदर मिलेगी। और उसके बाद 50 रुपये पंजीकरण होने की तिथि से 30 दिन बाद मिलेगी। आंगनवाड़ी वर्कर को कुल देय राशि फॉर्म भरने की समय सीमा पर आधारित रहेगी। ये 150 की धनराशि लाभार्थी महिला को मिलने वाली पहली किश्त के आधार पर है।
उसके बाद लाभार्थी महिला को दूसरी किश्त मिलने के 30 दिन के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर को 100 रुपये दिये जाएंगे। और उसके बाद लाभार्थी महिला को दूसरी किश्त मिलने के 30 दिन बाद आंगनवाड़ी वर्कर को 50 रुपये दिये जाएंगे। कुल मिलकर एक लाभार्थी को कुल लाभ के आधार पर आंगनवाड़ी वर्कर को 350 रुपये का मानदेय मिलेगा।
यही स्थिति लाभार्थी महिला के दूसरे बच्चे पर लागू होगी। अवगत हो इस योजना के नियमानुसार अगर महिला को दूसरा बच्चा लड़की पैदा होगी तभी वो महिला इस योजना की पात्र होगी। अगर किसी महिला के दो बार लड़की पैदा होती है तो आंगनवाड़ी को कुल 700 रुपये का लाभ मिलेगा।