हिमाचल प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिका के पदो पर आवेदन करने के लिए अब अभ्यर्थियो की वार्षिक आय पूर्व में तय वार्षिक आय 35 हजार रुपये को हटाकर 50 हजार रुपये निर्धारित कर दी गयी है।
साथ ही नए आवेदन करने वालो की उम्र 18 से 35 वर्ष कर दी गयी है पहले आंगनवाड़ी के पदो पर आवेदन करने उम्र 21 वर्ष से 45 वर्ष निर्धारित थी।
प्रदेश की सुक्खू सरकार ने आंगनवाड़ी भर्ती नियमों मे संशोधन करते हुए इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। पूर्व आवेदन के नियमो मे बदलाव करते हुए 21 से 45 वर्ष से 18 से 35 वर्ष कर दिया गया है। साथ ही आवेदक की मेरिट अब 25 की जगह 16 अंकों के आधार होगी। जिला स्तर पर बनाई गयी तीन सदस्यीय कमेटी चयन करेगी जिसकी अध्यक्षता एसडीएम करेंगे।
इस चयन कमेटी में बाल विकास परियोजना अधिकारी और तहसील कल्याण अधिकारी को सदस्य बनाया जाएगा। आंगनवाड़ी भर्ती का विज्ञापन बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। आवेदन शुरू से अंतिम तिथि के बीच 20 दिन दिए जाएंगे।
16 अंकों के आधार पर बनेगी मेरिट
पूर्व में निर्धारित 25 अंकों की मेरिट की जगह अब 16 अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जायेगी जिसमे शैक्षणिक योग्यता के 9 अंक होंगे। इसमें सात अंक बारहवीं के अंकों के आधार पर मिलेंगे। अगर कोई आवेदक स्नातक है तो उसको 3 अंक अतिरिक्त मिलेंगे। अगर आवेदक 40 फीसदी दिव्यांग है तो उसको एक अंक मिलेगा।
जाति के आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के आवेदकों को एक अंक दिया जाएगा। जबकि बालिका आश्रम, अनाथ, विधवा, तलाकशुदा, एकल नारी को तीन अंक दिए जाएंगे।
पदोन्नति मे उम्र सीमा
शासन द्वारा पदोन्नति मे उम्र सीमा के सम्बंध मे स्पस्ट आदेश जारी किया है कि 18 से 35 वर्ष की उम्र सीमा सिर्फ नए आवेदको के लिए है। आंगनवाड़ी सहायिका से आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पद पर पदोन्नति की उम्र सीमा अलग से निर्धारित है।