शिक्षा विभाग मे निकली आंगनवाड़ी एजुकेटर की भर्ती, आदेश हुआ जारी
आंगनवाड़ी एजुकेटर भर्ती
महानिदेशक स्कूल शिक्षा राज्य परियोजना की निदेशक कंचन वर्मा ने राज्य के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आंगनवाड़ी एजुकेटर भर्ती कराने के सम्बंध मे दिशा निर्देश जारी किये है। को-लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्रों में की जाने वाली ये भर्ती संविदा के आधार पर होगी।
महानिदेशक कंचन वर्मा द्वारा जारी आदेश मे कहा गया है कि प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 10684 विद्यालयों के परिसर में चलने वाले आंगनबाडी केन्द्रों पर 1 ईसीसीई एजुकेटर की भर्ती की जाये। एक वर्ष की अवधि पर रखे जाने वाले एजुकेटर को प्रति माह रू0 10313/- मानदेय दिया जायेगा।
पद का नाम ECCE एजुकेटर आंगनबाड़ी केंद्र
पदों की संख्या 10684
नियुक्ति का प्रकारः संविदा (आउटसोर्सिंग के माध्यम से)
संविदा अवधि 11 माह
मानदेय 10313/- प्रतिमाह (पीएफ ईएसआई सहित)
आयु अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक न हो।
शैक्षिक योग्यता
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक गृह विज्ञान मुख्य विषय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण की हो।
या
नर्सरी अध्यापक शिक्षा / एन०टी०टी०/सी०टी० (नर्सरी) / डी०पी०एस०ई० का कम से कम दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्य हो।
नियुक्ति स्थानः– 75 जनपदों के 10684 विद्यालयों में चल रहे को-लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्र
ईसीसीई एजुकेटर का कार्य एवं दायित्वः-
- 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु तैयार करना।
- आंगनबाडी कार्यकत्री को बच्चो के भौतिक, मानसिक, सामाजिक विकास के लिए सहयोग प्रदान करना।
- 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की सम्प्राप्ति को सुनिश्चित करना।
- बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु रंग, आकार, ध्वनि, वस्तु, वातावरण यथा पेड-पौधे, पक्षी, जानवरों आदि से संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करना।
- आंगनबाडी कार्यकत्री को बच्चों के साथ अन्य कियाकलापों यथा खेल, नाटक, पिकनिक, क्षेत्र भ्रमण, संगीत, हाथ के कार्य आदि हेतु कार्ययोजना बनाते हुए कार्य करना।
- अभिभावकों के साथ मुख्यतः माताओं के साथ बैठक करते हुए बच्चों की प्रगति से लगातार अवगत कराना। इसके साथ ही घर में बच्चों को सीखने का वातावरण उपलब्ध कराने हेतु माताओं का अभिमुखीकरण करना।
- बच्चों के पृष्ठभूमि विकास आदि के इंडीकेटर्स से संबंधित चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना एवं उसके माध्यम से बच्चों के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना।
- आंगनबाडी कार्यकत्री के साथ मिलकर आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों हेतु गुणवत्तापरक सीखने का वातावरण बनाना एवं गतिविधियों को सीखने को मुख्य आधार बनाकर कर कार्य करना।
- शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों, प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर प्रतिभाग करना।
- ईसीसीई एजुकेटर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के नियंत्रणाधीन एवं उनके मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।
- प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि संबंधित कर्मी को ईसीसीई से संबंधित कार्यों में लगाया जाये।
- आंगनबाडी केन्द्रों में नामांकित बच्चों के साथ दिये गये कार्यों को करना संबंधित कर्मी द्वारा अनिवार्यता से किया जायेगा, जिसका अनुश्रवण प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा।
- संबंधित कर्मी की कार्यावधि विद्यालय समय सारिणी के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति
- जिलाधिकारी अध्यक्ष ।
- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य ।
- जिला कार्यकम अधिकारी सदस्य।
- जिला सेवायोजन अधिकारी सदस्य।
- वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा सदस्य।
- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव।
इन शर्तो पर होगा को-लोकेटेड आंगनबाडी वाले परिषदीय प्राथमिक / कम्पोजिट विद्यालयों का चयन
- ऐसे विद्यालयों का चयन किया जायेगा जहां यू-डायस 2023-24 के अनुसार विद्यालय की छात्र संख्या एवं को-लोकेटेड आंगनबाडी केन्द्र के बच्चों की संख्या का कुल योग सर्वाधिक हो।
- पीएम श्री विद्यालयों को अनिवार्यतः चयनित किया जायेगा।
- चयन के समय विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक संसाधनों यथा अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, आउटडोर प्ले मैटेरियल हेतु पर्याप्त स्थान एवं बेहतर परिसर को भी ध्यान में रखा जायेगा।
- प्रत्येक विकास खण्डों से समान संख्या में विद्यालयों को चयनित करने का प्रयास किया जायेगा।
भर्ती प्रक्रिया
अभ्यर्थियों की सूची मेरिट के आधार पर समिति द्वारा तैयार की जायेगी।
मेरिट सूची हाईस्कूल, इंटर, स्नातक / डीपीएसई / एनटीटी एवं संबंधित डिप्लोमा (शैक्षिक योग्यता हेतु निर्धारित अर्हता के आधार पर) के प्राप्तांकों के प्रतिशत के योग के औसत के आधार पर प्रत्येक जनपद मेरिट सूची अवरोही क्रम में तैयार होगी।
यदि दो या दो अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांको के योग का औसत समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
यदि आयु में भी समानता होगी तो ऐसी दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के कम में वरीयता प्रदान की जायेगी। प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के दो अंको में Roundoff किया जायेगा।
चयनित अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर मूल समिति के अध्यक्ष, जिलाधिकारी संबंधित जनपद से अनुमोदन प्राप्त करते हुए सदस्य सचिव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में उसी दिन प्रदान किया जायेगा।