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आंगनवाडी भर्ती नियमावली में आठ हुए बड़े बदलाव। जाने ! क्या क्या हुए संशोधन ?

आंगनवाडी उत्तराखंड न्यूज़

प्रदेश में आंगनबाड़ी के पदों पर जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी इसके लिए भर्ती सेवा नियमावली संशोधन के प्रस्ताव को कार्मिक विभाग से मंजूरी भी मिल गयी है। सेवा नियमावली में कुछ बड़े बदलाव के साथ आंगनबाड़ी वर्करो की भर्ती के लिए आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता खत्म होगी साथ ही कार्यकत्री व सहायिका की आयु सोमा एवं शैक्षिक योग्यता में भी बदलाव किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के लिए जल्दी ही इसका शासनादेश जारी कर दिया जाएगा।

प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन के बाद आंगनबाड़ी वर्करो की भर्ती अब मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा । आंगनवाडी के खाली पदों पर भर्ती के लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्री के स्थान पर मिनी कार्यकर्ता को पहली वरीयता दी जाएगी। जबकि सहायिका को दूसरी, आंगनबाड़ी कार्यकत्री को तीसरी एवं विधवा महिला को वरीयता में चौथे स्थान पर रखा गया है। जबकि परित्यक्त महिला को वरीयता की सूची से हटाए जाने का प्रस्ताव है।

आंगनवाडी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए शैक्षिक योग्यता में आंगनवाड़ी कार्यकत्री के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल से बढ़ाकर इंटरमीडिएट एवं सहायिका के लिए आठवीं पास से बढ़ाकर हाईस्कूल रखी गई है। जबकि आयु सीमा 18 से 45 वर्ष से बढ़ाकर 21 से 45 वर्ष की गई है।

आंगनवाडी भर्ती संशोधन नियमावली में नए प्रस्ताव के साथ अब तोक व मंजरों के बजाए राजस्व गांव में ही आंगनवाड़ी केंद्र होंगे। जबकि इससे पहले तोक व मंजरों में भी आंगनबाड़ी का चयन होता रहा है, लेकिन नयी संशोधित नियमावली में तोक व मंजरों को हटा दिया गया है।

आंगनबाड़ी कार्यकत्री भर्ती के लिए अब तक परित्यक्ता महिलाओं को भी वरीयता दी जाती रही है, लेकिन बाल विकास विभाग का कहना है कि इनके मामले में धांधली की संभावना ज्यादा बनी रहती थी। कई बार कुछ महिलाएं झूठा शपथ पत्र देकर खुद को परित्यक्ता बताकर नियुक्ति पा रही थी।

आंगनबाड़ी कार्यकत्री भर्ती के लिए एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों को अब ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब पहले ब्लॉक स्तर पर उनके पद भरे जाएंगे। इसके बाद जिला एवं राज्य स्तर आरक्षित पदों को भरा जाएगा। जिन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद खाली हैं और उन केंद्रों में पात्र सहायिका है। वहां सहायिका को आंगनवाड़ी कार्यकत्री के रूप में स्वतः नियुक्ति मिल जाएगी। जिससे पात्र सहायिका को एक परमोशन की संभावना बनी रहेगी

महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भर्ती प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और विवाद रहित बनाने के उद्देश्य से इनकी भर्ती सेवा नियमावली में परिवर्तन किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं

आंगनवाडी भर्ती नियमावली में क्या क्या हुए संशोधन

  • परित्यक्त महिला को वरीयता की सूची से हटाए जाने का प्रस्ताव
  • कार्यकत्री की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल से बढ़ाकर इंटरमीडिएट
  • सहायिका के लिए आठवीं पास से बढ़ाकर हाईस्कूल
  • तोक व मंजरों में आंगनवाडी केन्द्रों को हटा दिया गया
  • आंगनबाड़ी वर्करो की भर्ती के लिए आय प्रमाण पत्र की बाध्यता खत्म
  • एससी, एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों को अब ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर मिलेगा आरक्षण का लाभ
  • आंगनबाड़ी वर्करो की भर्ती अब मेरिट के आधार पर चयन
  • आंगनबाड़ी कार्यकत्री के स्थान पर मिनी कार्यकर्ता को पहली वरीयता
  • पात्र सहायिका को कार्यकत्री के रिक्त पदों पर प्रमुखता देते हुए होगा चयन

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