
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरप्रदेश द्वारा प्रदेश के हर जिले मे सरकार द्वारा कुपोषण की रोकथाम हेतु 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चे, 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती/धात्री महिलाओं के लिए ड्राई राशन के रूप में पुष्टाहार का निःशुल्क वितरण किया जाता है।
आंगनवाड़ी केन्द्रो पर पंजीकृत पात्र लाभार्थियो को राशन का निशुल्क वितरण किया जाता है। आंगनवाड़ी केन्द्रो पर पंजीकरण कराने के लिए अपने क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकत्री से संपर्क कर इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
आंगनवाड़ी केन्द्रो के लाभार्थी
सरकारी राशन निशुल्क लेने के लिए निम्न पात्रता आवश्यक है
- 06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चें
- 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चे
- गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं
- अतिकुपोषित बच्चे (06 माह से 06 वर्ष)
आंगनवाड़ी केन्द्रो पर ऊपर दी गयी श्रेणी के लाभार्थी को निशुल्क ड्राई राशन दिया जाता है। इसके लिए इन श्रेणी के लाभार्थी या अभिभावकों को आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है। पंजीकरण करने के लगभग तीन माह बाद राशन का वितरण किया जाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की आपूर्ति
ग्रामीण क्षेत्रो के आंगनवाड़ी केन्द्रो पर पुष्टाहार की आपूर्ति नैफेड संस्था द्वारा सम्बन्धित विकास खण्ड में संचालित किये जा रहे बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में प्राप्त कराया जाता है। इसके बाद इस कार्यालय से आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्री को प्राप्त कराया जाता है। कुछ जिले या क्षेत्रो मे कार्यालय से राशन का उठान स्वंय सहायता समूह द्वारा करके आंगनवाड़ी केन्द्रो पर पहुचाया जाता है।
शहरी क्षेत्रो मे राशन की आपूर्ति
शहरी क्षेत्रों में नेफेड द्वारा सीधे आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्राप्त कराया जाता है। इस राशन की आपूर्ति तीन माह मे एक बार की जाती है।
राशन वितरण प्रक्रिया
शहरी क्षेत्रो मे राशन प्राप्त होने के उपरान्त विभाग के आदेश पर निर्धारित समयानुसार आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा सम्बन्धित वार्ड सभासद की निगरानी में आंगनवाड़ी केन्द्र पर चयनित लाभार्थियों को राशन वितरित कराया जाता है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रो मे राशन प्राप्त होने के बाद ग्राम प्रधान की निगरानी में आंगनबाडी कार्यकत्री द्वारा केन्द्र पर चयनित लाभार्थियों को पुष्टाहार वितरण किया जाता है।
राशन लेने के लिए लाभार्थी को अपना आधार कार्ड या बच्चे का आधार कार्ड आंगनवाड़ी कार्यकत्री को देना होगा। अगर लाभार्थी का पता दूसरे जिले का है तो लाभार्थी सिर्फ एक ही केंद्र से राशन का लाभ ले सकता है। क्योंकि पोषण ट्रेकर एप पर लाभार्थी का आधार नंबर डालने के बाद उसे भारत के किसी भी राज्य के अन्य केंद्र पर राशन नहीं मिलेगा।
आंगनवाड़ी केंद्र पर राशन का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को अपना मोबाइल नंबर भी देना होता है। इसी नंबर पर पोषण ट्रेकर एप द्वारा ओटीपी द्वारा लाभार्थी का सत्यापन किया जाता है। राशन लेने के लिए लाभार्थी को अपना मोबाइल लेकर जाना आवश्यक है।
पंजीकृत लाभार्थियों को प्रत्येक माह वितरित किये जाने वाले ड्राई राशन का विवरण
लाभार्थी श्रेणी | गेंहू दलिया (कि०ग्रा० में) | चना दाल (कि०ग्रा० में) | फोर्टिफाइड तेल (कि०ग्रा० में) |
06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चें | 1,000 | 1.000 | 0.455 |
03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चे | 0.500 | 0 .500 | ———— |
गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं | 1.500 | 1.000 | 0.455 |
अतिकुपोषित बच्चे (06 माह से 06 वर्ष) | 1.500 | 2.000 | 0.455 |
कई जिलो मे आंगनवाड़ी केन्द्रो पर राशन की मात्रा और सामाग्री भिन्न भिन्न भीं हो सकती है। जहा पर पेकेट मे बंद लड्डू ,पंजीरी आदि राशन का वितरण किया जाता है।
यदि आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा पुष्टाहार प्राप्त करने के उपरान्त भी यदि पंजीकृत लाभार्थियों को राशन प्राप्त नहीं होता है अथवा वितरण सम्बन्धी किसी को कोई शिकायत हो तो वह जनपद मुख्यालय पर संचालित कंट्रोल रूम नम्बर 05722-227041 एवं 05722-227042 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।