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राशन वितरण के समय समूह सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य

आंगनवाड़ी पोषाहार न्यूज

आंगनवाड़ी कार्यकत्री को अपने केंद्र पर लाभार्थियों को मिलने वाले पुष्टाहार वितरण देने से पूर्व स्वंय सहायता समूह को सूचित करना होगा। अगर समूह के सदस्य उपस्थित नही होते है तो आंगनवाड़ी कार्यकत्री के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

इटावा जिले में बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने सभी परियोजनाओं के सीडीपीओ को आदेश जारी करते हुए सूचित किया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर राशन वितरण के समय स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

अवगत हो कि शासन द्वारा जारी आदेशानुसार बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चो और महिलाओ को कुपोषण दूर करने के लिए दलिया, दाल और रिफाइंड तेल का वितरण किया जाता है। इसके लिए नैफेड और स्वयं सहायता समूह द्वारा इस पुष्टाहार की आपूर्ति की जाती है।

आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को निर्देश दिए गए है कि राशन वितरण के समय ग्राम प्रधान,सभासद या अन्य जनप्रतिनिधि के साथ साथ स्वयं सहायता समूह की सदस्य होना अनिवार्य है।साथ ही लाभार्थियों को राशन मिलने पर हस्ताक्षर कराना भी जरूरी है जिससे राशन वितरण में पारदर्शिता बनी रहे और सभी लाभार्थियों को राशन मिल सके।

इसी संबंध में डीपीओ अजय कुमार ने आदेश जारी किया है कि आंगनवाड़ी द्वारा राशन वितरण से पूर्व सहायता समूह के सदस्यों को राशन वितरण की तिथि और समय की सूचना दी जाए जिससे राशन वितरण के समय समूह के सदस्य उपस्थित हो सके।

डीपीओ द्वारा जारी आदेश के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा समूह के सदस्यों को राशन वितरण की तिथि और समय की सूचना नही दी जाती है या उपस्थित होने पर उनको मना किया जाता है तो उस आंगनवाड़ी कार्यकत्री के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी कार्यकत्री की होगी।

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