उत्तरप्रदेश की आंगनवाड़ी वर्करो को हाईकौर्ट का बड़ा तोहफा , खाली हाथ नहीं होना पड़ेगा रिटायर
हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने अपने अहम फैसले मे उत्तर प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओ को बड़ी खुशखबरी दी है अब आंगनवाड़ी वर्करो को खाली हाथ रिटायर नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए राज्य सरकार एक मुश्त धनराशि देगी।
इसके लिए लखनऊ पीठ ने केंद्र व राज्य सरकार को आदेश जारी कर दिया है कि प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को ऑर्डर जारी होने की डेट से अगले चार माह में अधिनियम 1972 के अंतर्गत ग्रेच्युटी भुगतान का लाभ दिया जाए।
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कोर्ट के ग्रेच्युटी का ऑर्डर जारी होने के बाद प्रदेश की किसी भी यूनियन ने अपनी प्रतिकृया नहीं दी है क्योंकि ग्रेच्युटी मामले मे किसी भी यूनियन द्वारा ये याचिका दायर नहीं की गयी थी। इसके लिए बहराइच की आंगनबाड़ी कार्यकत्री कोकिला शर्मा ने बड़ी पहल करते हुए प्रदेश की उच्च न्यायलय मे याचिका दायर की थी। अगर आंगनवाड़ी सूत्रो की माने तो याचिकाकर्ता को एक बड़ा सहयोग उन लोगो ने किया था जो यूनियन से जुड़े थे ये लोग अलग अलग यूनियन से जुड़े होने के बाद अपनी ही यूनियन की नीतियो से नाराज थे।
आंगनबाड़ी कार्यकत्री कोकिला शर्मा द्वारा डाली गयी याचिका में मांग की गयी थी कि उन्हे भी अन्य प्रदेशों की तरह बढ़ाए गए आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय के समान व ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही कोर्ट से निवेदन किया गया था कि उनका दिये जाने वाला मानदेय श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक से कम नहीं होना चाहिए।
याचिकाकर्ता कोकिला शर्मा के वकील बृजेश कुमार तिवारी ने अपना पक्ष रखते हुए कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी मनीबेन मगनभाई भारया के मामले में गुजरात सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी भुगतान का लाभ दिये जाने का उदाहरण दिया था। वकील बृजेश कुमार तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी जगह मान्य होता है इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को यह लाभ दिया जा सकता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश को देखने के लिए क्लिक करे
चूंकि राज्य सरकार के सरकारी वकील ने इस संबंध मे काफी बहस की लेकिन अंत मे दोनों पक्षो की बहस के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आंगनवाड़ी वर्करो के पक्ष मे अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने केंद्र व राज्य सरकार को आदेश दिया कि प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को अगले चार माह में ग्रेच्युटी भुगतान का लाभ दिया जाए। अब इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की 1.89 लाख आंगनबाड़ी कार्यकत्री और 1.66 लाख सहायिकाएं को इसका सीधा लाभ मिलेगा।