आंगनवाड़ी कार्यकत्री और सहायिका के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण होता है ?
आदेश
क्या आप जानते है कि आंगनवाड़ी सहायिका से कार्यकत्री बनने के लिए नई आंगनवाड़ी कार्यकत्री भर्ती में कुल रिक्त पदों के सापेक्ष कितने प्रतिशत पद आरक्षित किये गए है ? और सुपरवाइजर के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकत्री को सुपरवाइजर के पद पर कितने प्रतिशत पदोन्नति दी जाती है
सहायिका से कार्यकत्री के पद पर 25 % आरक्षित पद के सम्बंध में जारी आदेश
सहायिका-से-कार्यकत्री-के-लिए-25-पद-आरक्षितकेंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006 के आदेशानुसार अगर कार्यरत सहायिका सभी मापदंडों योग्यता को पूर्ण करते हुए 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुकी है तो उक्त सहायिका रिक्त कार्यकत्री के पद पर आवेदन कर सकती है और उस सहायिका को कार्यकत्री पद पर नियुक्ति के लिए प्रमुखता दी जाती है इसके लिए मन्त्रालय द्वारा कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 25% पद आरक्षित किये गए है सहायिका को कार्यकत्री के पद के लिए योग्य होना चाहिए जिस योग्यता पर कार्यकत्री की नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार द्वारा निकाली गई कार्यकत्री के पदों पर 25% कार्यरत सहायिका को कार्यकत्री के पद पर पदोन्नति देनी होगी
आंगनवाड़ी कार्यकत्री से सुपरवाइजर के पद पर 50% पदोन्नति के सम्बंध में जारी आदेश
अगर आंगनवाड़ी कार्यकत्री अपने सेवाकाल के 10 वर्ष पूर्ण कर चुकी है तो राज्य सरकार द्वारा निकाली गई सुपरवाइजर भर्ती में आवेदन कर सकती है कार्यकत्री को राज्य सरकार द्वारा निकाले गए मापदंडों ,योग्यता को पूर्ण करना होगा नई सुपरवाइजर भर्ती में आंगनवाड़ी कार्यकत्री के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी 2015 के आदेशानुसार कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50% पद आरक्षित किये गए है राज्य सरकार को सुपरवाइजर के रिक्त पदों पर 50% आंगनवाड़ी कार्यकत्री को नियुक्त करना होगा
कार्यकत्री-से-सुपरवाइजर-के-लिए-50-पद-आरक्षित