बाल विकास मंत्री ने मातृत्व वंदना योजना के बारे कही ये बात
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में पीएमएमवीवाई के सम्बंध मे बड़ी जानकारी दी है।
विभागीय मंत्री ने कहा है कि अब इस योजना को बाल विकास विभाग के हवाले कर दिया है। इस योजना का संचालन विभाग की आंगनवाड़ी वर्करो द्वारा किया जाएगा। इसके लिए आंगनवाड़ी वर्करो को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
इससे पहले इस योजना का संचालन स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्करों द्वारा किया जाता था। लेकिन लाभार्थियों को इस योजना का लाभ सभी लाभार्थियों को न मिलने के कारण केंद्र सरकार ने इस योजना को बाल विकास विभाग को सौप दिया है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनाको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए), 2013 की धारा 4 के प्रावधान के अनुसार लागू किया जा रहा है, जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पीएमएमवीवाई के तहत, पहले बच्चे के लिए डीबीटी मोड में लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में सीधे ₹5,000/- का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है।
पात्र लाभार्थी को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत मातृत्व लाभ के लिए स्वीकृत मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन मिलता है।
जिससे औसतन एक महिला को ₹6,000/- मिलते हैं। बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए पात्र लाभार्थियों को दूसरे बच्चे के लिए भी पीएमएमवीवाई के तहत ₹6,000/- का नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि दूसरा बच्चा लड़की हो।
आंध्र प्रदेश सरकार राज्य मे पीएमएमवीवाई और जेएसवाई के अतिरिक्त एक राज्य प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना, डॉ. नंदमुरी तारक राम राव (एनटीआर) वैद्य सेवा को लागू कर रही है, जिसके तहत राज्य में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध सुविधाओं में प्रसव कराने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को ₹5,000/- का भरण-पोषण भत्ता दिया जाता है।
Seema