आंगनवाड़ी भर्ती मे आय प्रमाण पत्र का मामला हाईकोर्ट पहुंचा,कल होगी सुनवाई
आंगनवाड़ी भर्ती 2025

सुल्तानपुर जिले मे बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 158 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए शासन ने अक्टूबर 2024 मे ऑनलाइन महिलाओ से ऑनलाइन आवेदन लिए थे। इन आवेदनो की जांच के बाद पात्र महिलाओ के अभिलेखो की जांच का कार्य पूर्ण हो चुका है।
लेकिन जिले मे चल रही भर्ती प्रक्रिया से काफी आवेदक नाराज है जिन महिलाओ का आवेदन आय प्रमाण पत्र की वजह से निरस्त किया गया है उन आवेदको ने अब हाईकोर्ट मे याचिका दायर कर दी है। इन याचिका कर्ता का कहना है कि बाल विकास विभाग द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन में आय प्रमाण पत्र का विधिवत उल्लेख नहीं किया गया है।
जिले मे कुल 158 आंगनबाड़ी के पदों पर विज्ञप्ति जारी की गयी थी जिसमे लंभुआ विकास खंड क्षेत्र मे 8 पदो जिसमे पांच पद अनारक्षित और एक-एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व ईडब्ल्यूएस पर आवेदन मांगे गए थे।
गोपीनाथपुर निवासी पूनम तिवारी द्वारा हाईकोर्ट मे याचिका दायर की गयी है इस याचिका के अनुसार बाल विकास विभाग द्वारा जारी विज्ञापन में सिर्फ बीपीएल को वरीयता का उल्लेख किया गया था। तहसील से जारी आय प्रमाणपत्र तीन वर्ष के लिए मान्य होता है लेकिन विभाग ने भर्ती के लिए केवल छह माह के भीतर जारी आय प्रमाण पत्र को मान्य किया है।
अभ्यर्थी पूनम तिवारी की याचिका पर लखनऊ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने सुनवाई करते हुए 29 अप्रैल को बाल विकास एवं पुष्टाहार के एसीएस समेत तीन अन्य अधिकारियों को तलब किया है। जबकि इस सम्बंध मे जिला कार्यक्रम अधिकारी शरद कुमार त्रिपाठी का कहना है कि आंगनवाड़ी भर्ती नियमावली 2023 मे छह माह के भीतर का आय प्रमाण पत्र का स्पस्ट उल्लेख किया गया था साथ ही ये नियम ऑनलाइन आवेदन करते समय भी दिखाये गए थे।
जिले मे भर्ती का विवरण
जिला | सुल्तानपुर |
टोटल पदो की संख्या | 158 |
आवेदन की अंतिम तिथि | 11/11/2024 |
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