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62 वर्ष पूरा करने वाली आंगनवाड़ी के लिए आदेश जारी,मानदेय बढ़ोत्तरी का होगा भुगतान

मध्यप्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्री आंगनवाड़ी सहायिका, एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि हेतु सेवा शर्तों में संशोधन किया गया है। इस सम्बंध मे उप सचिव अजय कटेसरिया द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तों में संशोधन का आदेश जारी किया गया है।

एम पी राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा शर्तों में हुए निम्न संशोधन :-

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय में राज्य मद से 3000/- प्रतिमाह की राशि दी जाएगी और मिनी आंगनवाड़ी एवं आंगनवाड़ी सहायिका के अतिरिक्त मानदेय में राज्य स्तर से 750/- प्रतिमाह की वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है।

ये मानदेय वृद्धि माह जुलाई 2023 से लागू हुई थी जो माह अगस्त 2023 मे दी जानी थी।

मध्यप्रदेश द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं एवं मिनी आंगनवाड़ी के भुगतान के संबंध में आदेश जारी किया गया है। इससे पहले मानदेय बढ़ोत्तरी के सम्बंध मे आदेश दिनांक 29 जून 2023 को जारी किया गया था।

महिला एवं बाल विकास विभाग निदेशालय मध्यप्रदेश ने समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी को पत्र जारी करते हुए लिखा है कि 01 जुलाई 2023 के उपरान्त 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं मिनी आंगनवाड़ी को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मानदेय के भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

अवगत हो कि मानदेय बढ़ोत्तरी के सम्बंध मे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी। उसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपनी पदस्थापना के बाद ऐलान किया था कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सभी घोषणाओ को पूरा किया जाएगा।

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Aanganwadi Uttarpradesh

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