आंगनवाड़ी,आशा और शिक्षा मित्र अंशकालिक कर्मी,नही मिलेगा सुविधाओ का लाभ
आंगनवाड़ी न्यूज़
केंद्र सरकार द्वारा महिला और बच्चो के स्वास्थ्य व शिक्षा की देखभाल का जिम्मा आंगनवाड़ी वर्करो पर होता है ये आंगनवाड़ी वर्कर की नियुक्ति बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा मानदेय के आधार पर की जाती है चूंकि इनके नियुक्ति पर संविदा कर्मी तो लिखा जाता है लेकिन कोई भी राज्य सरकार इन्हें संविदा कर्मी की श्रेणी में नही रखती है
वेतन समिति द्वारा 2016 में उत्तरप्रदेश के सभी श्रेणी के संविदा कर्मियों के मानदेय,भत्ते के सम्बंध में राज्य सरकार को प्रतिवेदन दिया गया था जिसके बारे में अपर मुख्य सचिव द्वारा आदेश जारी किया है इस आदेशानुसार जिन संविदाकर्मियों की नियुक्ति विभागीय विज्ञापन द्वारा की गई है और वो कर्मी संबंधित पद के लिए योग्यता रखता है को राज्य कर्मी के समान महंगाई भत्ते दिए जाएंगे
वो संविदा कर्मी जो पूर्णकालिक के आधार पर नियुक्त किये गए है और निर्धारित घंटे की अवधि में दिन प्रतिदिन कार्य करते है उन् कर्मियों को ही ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए राजकीय विभागों में संविदा पर नियुक्त कर्मियों की संविदा धनराशि पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में संबंधित पद के लिए निर्धारित पे मैट्रिक्स लेबल की नयूनतम राशि दी जाएगी ऐसे संविदा कर्मी जिनकी नियुक्ति अंशकालिक के आधार पर की जाती है अथवा जिन संविदाकर्मियों के कार्यो का निर्धारित घण्टे पूर्ण कालिक कर्मियों से कम निर्धारित किया गया है पर राज्य सरकार संविदा नियमावली लागू नही होगी
अपर मुख्य सचिव द्वारा ऐसे कर्मियों को चिन्हित किया है जिन कर्मियों पर राज्य कार्मिकों की भांति संविदाकर्मियों पर नियमावली लागू नही होती है
इन संविदाकर्मियों में आंगनवाड़ी वर्कर, आशा बहु,पीआरडी जवान,रसोइए,किसान मित्र,रोजगार स्वयं सेवक,शिक्षा मित्र,मनरेगा कर्मी,पंचायत अंकेक्षण समन्वयक,सीजनल अनुसेवक,अंशकालिक कर्मी और उद्यान विभाग,कृषि विभाग व कृषि शिक्षा विभाग में लगाये गए सिजनली कर्मी और केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में मानदेय पर नियुक्त किये गए कर्मियों पर धनराशि के पुनरीक्षण में व्यवस्था लागू नही होगी
इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा वेतनमान में सृजित पद के विरुद्ध संविदा पर कोई नियुक्ति न होने के आदेश जारी किये गये है