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Aanganwadi news: प्रदेश के 6204 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को मिलेगा पूर्ण केंद्र का दर्जा

आंगनवाड़ी न्यूज

राजस्थान सरकार ने बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे प्रदेश के सभी 6204 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों का दर्जा देने का प्रस्ताव पास कर दिया है । इस संबंध मे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट जारी कर जानकारी दी है । आंगनवाड़ी केन्द्रो की समस्याओ के लिए राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए महत्वपूर्ण फैसला किया है।

वर्करो का भी बढ़ेगा मानदेय

प्रदेश मे चल रहे सभी 6204 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्र का दर्जा मिलने से उस केंद्र पर कार्यरत मिनी आंगनवाड़ी का मानदेय भी बढ़ जाएगा इससे आंगनवाड़ी वर्करो मे दुगनी खुशी का माहौल है। इससे कार्यकत्री को अब एक सहायिका भी उपलब्ध कराई जाएगी अवगत हो कि मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रो पर सहायिका उपलब्ध नहीं कराई जाती है ।

मिनी आंगनवाड़ी से पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र का दर्जा दिये जाने पर आने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार के लिए कुल 56.72 करोड़ रुपये में से राज्यांश के रूप में 41.32 करोड़ रुपये के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट की स्वीकृति भी दे दी है।

राजस्थान सरकार के इस फेसले से मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बढ़ती लाभार्थियो की संख्या के चलते अब केन्द्रो के संचालन मे आसानी हो सकेगी और आंगनवाड़ी केन्द्रों पर महिलाओ और बच्चो के लिए सभी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। एक जानकारी के अनुसार प्रदेश के बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 55,816 आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या है जिसमे मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 6,204 है। अब इन मिनी केन्द्रो को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र का दर्जा मिल जाएगा ।

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महिला एवं बाल विकास द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के मापदण्ड

भारत सरकार द्वारा आई सी डी एस के अन्तर्गत नए आंगनबाड़ी केन्द्रो की स्वीकृति निम्म मापदण्ड द्वारा निर्धारित की जाती हैं

  • ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र मे 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र
  • आदिवासी क्षेत्र मे 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र
  • ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र मे 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र
  • आदिवासी क्षेत्र/मजरे/टोले मे 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र

आंगनवाड़ी केन्द्रो के लिए भवन किराया

भारत सरकार द्वारा समय समय पर किये गये संशोधन अनुसार वर्तमान में किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए देय किराया निम्म मापदंड पर दिया जाता है

  • 1 ग्रामीण / आदिवासी क्षेत्र मे अधिकतम रूपये 200/- प्रतिमाह प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र
  • 2 शहरी क्षेत्र (जिन शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार 50000 या अधिक हों) अधिकतम रूपये 750/- प्रतिमाह प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र

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